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mpnews कलेक्टर ने सोशल मीडिया के संबंध में किया प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

जानिए किसने निकाली ताप्ती नदी में नाव में तिरंगा यात्रा

खबर क्या है ?

mpnews बुरहानपुर/8 अगस्त, 2025/- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री हर्ष सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश जन सामान्य के स्वास्थ्य हित, जानमाल की रक्षा एवं लोक शांति को बनाये रखने हेतु जिला बुरहानपुर की संपूर्ण सीमा क्षेत्रान्तर्गत प्रभावशील रहेगा।
जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में किसी भी आपत्तिजनक अथवा उद्धेलित करने वाली फोटो, चित्र, संदेश भेजना एवं उनकी फार्वडिंग, ट्वीटर, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम इत्यादि सोशल मीडिया पर करना या साम्प्रदायिक संदेश भेजना ऐसी पोस्ट पर लाईक व कमेंट करने की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया है। इस आदेश का उल्लंघन दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा

बुरहानपुर की दीदीयों ने तैयार की ईको फ्रेंडली राखियां

रैली, जुलूस, शोभायात्रा, धरना, प्रदर्शन के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

– कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री हर्ष सिंह द्वारा जारी आदेशानुसार जिले में रैली, प्रभातफेरियों, जुलूस, शोभायात्रा, धरना प्रदर्शन, ज्ञापन, साउंड, धार्मिक एवं सार्वजनिक जुलूस, सभा आयोजन एवं अन्य समस्त कार्यक्रमों आदि बिना समक्ष प्राधिकारी (क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी) के अनुमति के बिना प्रतिबंधित रहेंगे।
वहीं सार्वजनिक स्थल पर लगाये जाने वाले पंडाल की अनुमति ली जाना आवश्यक है। मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के प्रतिबंधित रहेंगे। बिना अनुमति के मार्ग में कोई भी मंच नहीं बनाया जा सकेगा। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जिला बुरहानपुर के संपूर्ण सीमा क्षेत्र में जारी किया गया है। अनुमति देने हेतु संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी सक्षम प्राधिकारी होंगे।

बुरहानपुर जिला अस्पताल की यह खबर भी जरूर पढे 

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जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में किसी भी आपत्तिजनक अथवा उद्धेलित करने वाली फोटो, चित्र, संदेश भेजना एवं उनकी फार्वडिंग, ट्वीटर, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम इत्यादि सोशल मीडिया पर करना या साम्प्रदायिक संदेश भेजना ऐसी पोस्ट पर लाईक व कमेंट करने की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया है। इस आदेश का उल्लंघन दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा

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रैली, जुलूस, शोभायात्रा, धरना, प्रदर्शन के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

– कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री हर्ष सिंह द्वारा जारी आदेशानुसार जिले में रैली, प्रभातफेरियों, जुलूस, शोभायात्रा, धरना प्रदर्शन, ज्ञापन, साउंड, धार्मिक एवं सार्वजनिक जुलूस, सभा आयोजन एवं अन्य समस्त कार्यक्रमों आदि बिना समक्ष प्राधिकारी (क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी) के अनुमति के बिना प्रतिबंधित रहेंगे।
वहीं सार्वजनिक स्थल पर लगाये जाने वाले पंडाल की अनुमति ली जाना आवश्यक है। मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के प्रतिबंधित रहेंगे। बिना अनुमति के मार्ग में कोई भी मंच नहीं बनाया जा सकेगा। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जिला बुरहानपुर के संपूर्ण सीमा क्षेत्र में जारी किया गया है। अनुमति देने हेतु संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी सक्षम प्राधिकारी होंगे।

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जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में किसी भी आपत्तिजनक अथवा उद्धेलित करने वाली फोटो, चित्र, संदेश भेजना एवं उनकी फार्वडिंग, ट्वीटर, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम इत्यादि सोशल मीडिया पर करना या साम्प्रदायिक संदेश भेजना ऐसी पोस्ट पर लाईक व कमेंट करने की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया है। इस आदेश का उल्लंघन दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा

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– कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री हर्ष सिंह द्वारा जारी आदेशानुसार जिले में रैली, प्रभातफेरियों, जुलूस, शोभायात्रा, धरना प्रदर्शन, ज्ञापन, साउंड, धार्मिक एवं सार्वजनिक जुलूस, सभा आयोजन एवं अन्य समस्त कार्यक्रमों आदि बिना समक्ष प्राधिकारी (क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी) के अनुमति के बिना प्रतिबंधित रहेंगे।
वहीं सार्वजनिक स्थल पर लगाये जाने वाले पंडाल की अनुमति ली जाना आवश्यक है। मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के प्रतिबंधित रहेंगे। बिना अनुमति के मार्ग में कोई भी मंच नहीं बनाया जा सकेगा। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जिला बुरहानपुर के संपूर्ण सीमा क्षेत्र में जारी किया गया है। अनुमति देने हेतु संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी सक्षम प्राधिकारी होंगे।

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वहीं सार्वजनिक स्थल पर लगाये जाने वाले पंडाल की अनुमति ली जाना आवश्यक है। मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के प्रतिबंधित रहेंगे। बिना अनुमति के मार्ग में कोई भी मंच नहीं बनाया जा सकेगा। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जिला बुरहानपुर के संपूर्ण सीमा क्षेत्र में जारी किया गया है। अनुमति देने हेतु संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी सक्षम प्राधिकारी होंगे।

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