Tuesday, April 28, 2026
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burhanpurbuisness‘आपकी पूंजी-आपका अधिकार’’ कैंप में 100 से अधिक लोगों को मिला लाभ

burhanpurnewsकार्यप्रणाली में गंभीरता एवं सक्रियता लायें- कलेक्टर श्री सिंह

burhanpurbuisnessबुरहानपुर/05 दिसम्बर, 2025/- जिला पंचायत बुरहानपुर में अग्रणी जिला कार्यालय द्वारा ‘‘आपकी पूंजी-आपका अधिकार’’ कैंप का आयोजन किया गया। यह कैंप राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के तत्वावधान में शुक्रवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित रहा, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाग लिया।

शिविर में नाबार्ड डीडीएम श्री जितेंद्र खैरनार, लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर श्री महावीर राय सहित विभिन्न बैंकों एवं एलआईसी के अधिकारी उपस्थित रहे। विशेषज्ञों ने शिविर में उपस्थित हितग्राहियों को निष्क्रिय बैंक खातों एवं खाते से संबंधित अधिकारों की विस्तृत जानकारी प्रदान की।
कैंप में 100 से अधिक लोगों ने सेवाओं का लाभ लिया। अधिकारियों ने बताया कि यदि किसी व्यक्ति या परिवार के सदस्य का बैंक खाता 10 वर्ष से अधिक समय से संचालित नहीं हुआ है, तो उस खाते में जमा राशि आरबीआई की जमाकर्ता शिक्षण एवं जागरूकता निधि में स्थानांतरित हो सकती है। ऐसी राशि को वापस प्राप्त करने के लिए बैंक की किसी भी शाखा में केवायसी दस्तावेज प्रस्तुत कर दावा किया जा सकता है।
जानकारी के अनुसार वर्तमान में बुरहानपुर जिले में लगभग 5 करोड़ रुपए डेफ खातों में हैं। शिविर का उद्देश्य लोगों को उनके बैंकिंग अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। कैंप में बैंक अधिकारियों ने सभी नागरिकों से अपने खातों की नियमित जांच, केवायसी अपडेट और वित्तीय लेनदेन में सतर्कता बरतने की अपील भी की।

burhanpurlatestnewsकलेक्टर ने पतंगबाजी में चायना धागे के उपयोग पर लगाया प्रतिबंध

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शिविर में नाबार्ड डीडीएम श्री जितेंद्र खैरनार, लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर श्री महावीर राय सहित विभिन्न बैंकों एवं एलआईसी के अधिकारी उपस्थित रहे। विशेषज्ञों ने शिविर में उपस्थित हितग्राहियों को निष्क्रिय बैंक खातों एवं खाते से संबंधित अधिकारों की विस्तृत जानकारी प्रदान की।
कैंप में 100 से अधिक लोगों ने सेवाओं का लाभ लिया। अधिकारियों ने बताया कि यदि किसी व्यक्ति या परिवार के सदस्य का बैंक खाता 10 वर्ष से अधिक समय से संचालित नहीं हुआ है, तो उस खाते में जमा राशि आरबीआई की जमाकर्ता शिक्षण एवं जागरूकता निधि में स्थानांतरित हो सकती है। ऐसी राशि को वापस प्राप्त करने के लिए बैंक की किसी भी शाखा में केवायसी दस्तावेज प्रस्तुत कर दावा किया जा सकता है।
जानकारी के अनुसार वर्तमान में बुरहानपुर जिले में लगभग 5 करोड़ रुपए डेफ खातों में हैं। शिविर का उद्देश्य लोगों को उनके बैंकिंग अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। कैंप में बैंक अधिकारियों ने सभी नागरिकों से अपने खातों की नियमित जांच, केवायसी अपडेट और वित्तीय लेनदेन में सतर्कता बरतने की अपील भी की।

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शिविर में नाबार्ड डीडीएम श्री जितेंद्र खैरनार, लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर श्री महावीर राय सहित विभिन्न बैंकों एवं एलआईसी के अधिकारी उपस्थित रहे। विशेषज्ञों ने शिविर में उपस्थित हितग्राहियों को निष्क्रिय बैंक खातों एवं खाते से संबंधित अधिकारों की विस्तृत जानकारी प्रदान की।
कैंप में 100 से अधिक लोगों ने सेवाओं का लाभ लिया। अधिकारियों ने बताया कि यदि किसी व्यक्ति या परिवार के सदस्य का बैंक खाता 10 वर्ष से अधिक समय से संचालित नहीं हुआ है, तो उस खाते में जमा राशि आरबीआई की जमाकर्ता शिक्षण एवं जागरूकता निधि में स्थानांतरित हो सकती है। ऐसी राशि को वापस प्राप्त करने के लिए बैंक की किसी भी शाखा में केवायसी दस्तावेज प्रस्तुत कर दावा किया जा सकता है।
जानकारी के अनुसार वर्तमान में बुरहानपुर जिले में लगभग 5 करोड़ रुपए डेफ खातों में हैं। शिविर का उद्देश्य लोगों को उनके बैंकिंग अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। कैंप में बैंक अधिकारियों ने सभी नागरिकों से अपने खातों की नियमित जांच, केवायसी अपडेट और वित्तीय लेनदेन में सतर्कता बरतने की अपील भी की।

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शिविर में नाबार्ड डीडीएम श्री जितेंद्र खैरनार, लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर श्री महावीर राय सहित विभिन्न बैंकों एवं एलआईसी के अधिकारी उपस्थित रहे। विशेषज्ञों ने शिविर में उपस्थित हितग्राहियों को निष्क्रिय बैंक खातों एवं खाते से संबंधित अधिकारों की विस्तृत जानकारी प्रदान की।
कैंप में 100 से अधिक लोगों ने सेवाओं का लाभ लिया। अधिकारियों ने बताया कि यदि किसी व्यक्ति या परिवार के सदस्य का बैंक खाता 10 वर्ष से अधिक समय से संचालित नहीं हुआ है, तो उस खाते में जमा राशि आरबीआई की जमाकर्ता शिक्षण एवं जागरूकता निधि में स्थानांतरित हो सकती है। ऐसी राशि को वापस प्राप्त करने के लिए बैंक की किसी भी शाखा में केवायसी दस्तावेज प्रस्तुत कर दावा किया जा सकता है।
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कैंप में 100 से अधिक लोगों ने सेवाओं का लाभ लिया। अधिकारियों ने बताया कि यदि किसी व्यक्ति या परिवार के सदस्य का बैंक खाता 10 वर्ष से अधिक समय से संचालित नहीं हुआ है, तो उस खाते में जमा राशि आरबीआई की जमाकर्ता शिक्षण एवं जागरूकता निधि में स्थानांतरित हो सकती है। ऐसी राशि को वापस प्राप्त करने के लिए बैंक की किसी भी शाखा में केवायसी दस्तावेज प्रस्तुत कर दावा किया जा सकता है।
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