Tuesday, July 28, 2026
Burhānpur
light rain
25.8 ° C
25.8 °
25.8 °
89 %
3.8kmh
100 %
Tue
30 °
Wed
28 °
Thu
29 °
Fri
25 °
Sat
23 °

जानिए madhyapradesh के इस जिले में कलेक्टर ने जारी किया क्या प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

madhyapradeshबुरहानपुर/02 जुलाई, 2025/- बुरहानपुर घनी आबादी वाला शहर है। यहां गलियां बहुत संकरी है तथा शहर में बिजली के तार अपेक्षाकृत कम उंचाई पर होने से 10 फीट से अधिक उंचाई की प्रतिमाओं को पंडाल स्थल तक ले जाने में बिजली के तारों से बाधा उत्पन्न होती है तथा अधिक उंचाई एंव चौड़ाई की प्रतिमाओं से घनी आबादी की संकरी गलियों से प्रतिमाओं के परिवहन में समस्या होती है, साथ ही शहर के निवासियों का भी यातायात बाधित होता है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी उक्त समस्या से जनता को परेशानी होती है।
इस स्थिति को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री हर्ष सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 अंतर्गत जन सामान्य के हित/जनमाल एवं लोक शांति को बनाए रखने हेतु बुरहानपुर जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में 10 फीट से अधिक उंचाई की प्रतिमा के निर्माण/क्रय/विक्रय एवं स्थापना को प्रतिबंधित किया है। कलेक्टर श्री सिंह के निर्देशानुसार घट स्थापना स्थल पर स्टेज, तख्त, ट्राली पर स्थापित प्रतिमा की स्टेज, तख्त, ट्राली सहित अधिकतम उंचाई भी 14 फीट नियत की गयी है। यह आदेश जारी दिनांक से 29 अगस्त, 2025 तक प्रभावशील रहेगा। प्रभावशील अवधि में उक्त आदेश उल्लंघन दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा।
——————————————
प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
बुरहानपुर/02 जुलाई, 2025/- बुरहानपुर घनी आबादी वाला शहर है। यहां गलियां बहुत संकरी है तथा शहर में बिजली के तार अपेक्षाकृत कम उंचाई पर होने से 10 फीट से अधिक उंचाई की ताजिये ले जाने में बिजली के तारों से बाधा उत्पन्न होती है। अधिक उंचाई एंव चौड़ाई से घनी आबादी की संकरी गलियों से ताजिये के परिवहन में समस्या होती है। साथ ही शहर के निवासियों का भी यातायात बाधित होता है। मोर्हरम तैयार के दौरान पूर्व में यह संज्ञान में आया है, कि 10 फीट से अधिक उंचाई के ताजिये स्थापित स्थान से मंडी चौक लाते समय एवं विसर्जन स्थल ले जाते समय बिजली के तारों से परेशानी उत्पन्न होती है।
इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री हर्ष सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 अंतर्गत जन सामान्य के हित/जनमाल एवं लोक शांति को बनाए रखने हेतु बुरहानपुर जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में 10 फीट से अधिक उंचाई के ताजिये के निर्माण, क्रय, विक्रय एवं स्थापना को प्रतिबंधित किया है। कलेक्टर श्री सिंह के निर्देशानुसार यह आदेश जारी दिनांक से 29 अगस्त, 2025 तक प्रभावशील रहेगा। प्रभावशील अवधि में उक्त आदेश उल्लंघन करना दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा।

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
3,912FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

Latest Articles

जानिए madhyapradesh के इस जिले में कलेक्टर ने जारी किया क्या प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

madhyapradeshबुरहानपुर/02 जुलाई, 2025/- बुरहानपुर घनी आबादी वाला शहर है। यहां गलियां बहुत संकरी है तथा शहर में बिजली के तार अपेक्षाकृत कम उंचाई पर होने से 10 फीट से अधिक उंचाई की प्रतिमाओं को पंडाल स्थल तक ले जाने में बिजली के तारों से बाधा उत्पन्न होती है तथा अधिक उंचाई एंव चौड़ाई की प्रतिमाओं से घनी आबादी की संकरी गलियों से प्रतिमाओं के परिवहन में समस्या होती है, साथ ही शहर के निवासियों का भी यातायात बाधित होता है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी उक्त समस्या से जनता को परेशानी होती है।
इस स्थिति को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री हर्ष सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 अंतर्गत जन सामान्य के हित/जनमाल एवं लोक शांति को बनाए रखने हेतु बुरहानपुर जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में 10 फीट से अधिक उंचाई की प्रतिमा के निर्माण/क्रय/विक्रय एवं स्थापना को प्रतिबंधित किया है। कलेक्टर श्री सिंह के निर्देशानुसार घट स्थापना स्थल पर स्टेज, तख्त, ट्राली पर स्थापित प्रतिमा की स्टेज, तख्त, ट्राली सहित अधिकतम उंचाई भी 14 फीट नियत की गयी है। यह आदेश जारी दिनांक से 29 अगस्त, 2025 तक प्रभावशील रहेगा। प्रभावशील अवधि में उक्त आदेश उल्लंघन दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा।
——————————————
प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
बुरहानपुर/02 जुलाई, 2025/- बुरहानपुर घनी आबादी वाला शहर है। यहां गलियां बहुत संकरी है तथा शहर में बिजली के तार अपेक्षाकृत कम उंचाई पर होने से 10 फीट से अधिक उंचाई की ताजिये ले जाने में बिजली के तारों से बाधा उत्पन्न होती है। अधिक उंचाई एंव चौड़ाई से घनी आबादी की संकरी गलियों से ताजिये के परिवहन में समस्या होती है। साथ ही शहर के निवासियों का भी यातायात बाधित होता है। मोर्हरम तैयार के दौरान पूर्व में यह संज्ञान में आया है, कि 10 फीट से अधिक उंचाई के ताजिये स्थापित स्थान से मंडी चौक लाते समय एवं विसर्जन स्थल ले जाते समय बिजली के तारों से परेशानी उत्पन्न होती है।
इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री हर्ष सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 अंतर्गत जन सामान्य के हित/जनमाल एवं लोक शांति को बनाए रखने हेतु बुरहानपुर जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में 10 फीट से अधिक उंचाई के ताजिये के निर्माण, क्रय, विक्रय एवं स्थापना को प्रतिबंधित किया है। कलेक्टर श्री सिंह के निर्देशानुसार यह आदेश जारी दिनांक से 29 अगस्त, 2025 तक प्रभावशील रहेगा। प्रभावशील अवधि में उक्त आदेश उल्लंघन करना दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा।

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
3,912FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

Latest Articles

जानिए madhyapradesh के इस जिले में कलेक्टर ने जारी किया क्या प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

madhyapradeshबुरहानपुर/02 जुलाई, 2025/- बुरहानपुर घनी आबादी वाला शहर है। यहां गलियां बहुत संकरी है तथा शहर में बिजली के तार अपेक्षाकृत कम उंचाई पर होने से 10 फीट से अधिक उंचाई की प्रतिमाओं को पंडाल स्थल तक ले जाने में बिजली के तारों से बाधा उत्पन्न होती है तथा अधिक उंचाई एंव चौड़ाई की प्रतिमाओं से घनी आबादी की संकरी गलियों से प्रतिमाओं के परिवहन में समस्या होती है, साथ ही शहर के निवासियों का भी यातायात बाधित होता है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी उक्त समस्या से जनता को परेशानी होती है।
इस स्थिति को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री हर्ष सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 अंतर्गत जन सामान्य के हित/जनमाल एवं लोक शांति को बनाए रखने हेतु बुरहानपुर जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में 10 फीट से अधिक उंचाई की प्रतिमा के निर्माण/क्रय/विक्रय एवं स्थापना को प्रतिबंधित किया है। कलेक्टर श्री सिंह के निर्देशानुसार घट स्थापना स्थल पर स्टेज, तख्त, ट्राली पर स्थापित प्रतिमा की स्टेज, तख्त, ट्राली सहित अधिकतम उंचाई भी 14 फीट नियत की गयी है। यह आदेश जारी दिनांक से 29 अगस्त, 2025 तक प्रभावशील रहेगा। प्रभावशील अवधि में उक्त आदेश उल्लंघन दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा।
——————————————
प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
बुरहानपुर/02 जुलाई, 2025/- बुरहानपुर घनी आबादी वाला शहर है। यहां गलियां बहुत संकरी है तथा शहर में बिजली के तार अपेक्षाकृत कम उंचाई पर होने से 10 फीट से अधिक उंचाई की ताजिये ले जाने में बिजली के तारों से बाधा उत्पन्न होती है। अधिक उंचाई एंव चौड़ाई से घनी आबादी की संकरी गलियों से ताजिये के परिवहन में समस्या होती है। साथ ही शहर के निवासियों का भी यातायात बाधित होता है। मोर्हरम तैयार के दौरान पूर्व में यह संज्ञान में आया है, कि 10 फीट से अधिक उंचाई के ताजिये स्थापित स्थान से मंडी चौक लाते समय एवं विसर्जन स्थल ले जाते समय बिजली के तारों से परेशानी उत्पन्न होती है।
इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री हर्ष सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 अंतर्गत जन सामान्य के हित/जनमाल एवं लोक शांति को बनाए रखने हेतु बुरहानपुर जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में 10 फीट से अधिक उंचाई के ताजिये के निर्माण, क्रय, विक्रय एवं स्थापना को प्रतिबंधित किया है। कलेक्टर श्री सिंह के निर्देशानुसार यह आदेश जारी दिनांक से 29 अगस्त, 2025 तक प्रभावशील रहेगा। प्रभावशील अवधि में उक्त आदेश उल्लंघन करना दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा।

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
3,912FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

Latest Articles

जानिए madhyapradesh के इस जिले में कलेक्टर ने जारी किया क्या प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

madhyapradeshबुरहानपुर/02 जुलाई, 2025/- बुरहानपुर घनी आबादी वाला शहर है। यहां गलियां बहुत संकरी है तथा शहर में बिजली के तार अपेक्षाकृत कम उंचाई पर होने से 10 फीट से अधिक उंचाई की प्रतिमाओं को पंडाल स्थल तक ले जाने में बिजली के तारों से बाधा उत्पन्न होती है तथा अधिक उंचाई एंव चौड़ाई की प्रतिमाओं से घनी आबादी की संकरी गलियों से प्रतिमाओं के परिवहन में समस्या होती है, साथ ही शहर के निवासियों का भी यातायात बाधित होता है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी उक्त समस्या से जनता को परेशानी होती है।
इस स्थिति को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री हर्ष सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 अंतर्गत जन सामान्य के हित/जनमाल एवं लोक शांति को बनाए रखने हेतु बुरहानपुर जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में 10 फीट से अधिक उंचाई की प्रतिमा के निर्माण/क्रय/विक्रय एवं स्थापना को प्रतिबंधित किया है। कलेक्टर श्री सिंह के निर्देशानुसार घट स्थापना स्थल पर स्टेज, तख्त, ट्राली पर स्थापित प्रतिमा की स्टेज, तख्त, ट्राली सहित अधिकतम उंचाई भी 14 फीट नियत की गयी है। यह आदेश जारी दिनांक से 29 अगस्त, 2025 तक प्रभावशील रहेगा। प्रभावशील अवधि में उक्त आदेश उल्लंघन दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा।
——————————————
प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
बुरहानपुर/02 जुलाई, 2025/- बुरहानपुर घनी आबादी वाला शहर है। यहां गलियां बहुत संकरी है तथा शहर में बिजली के तार अपेक्षाकृत कम उंचाई पर होने से 10 फीट से अधिक उंचाई की ताजिये ले जाने में बिजली के तारों से बाधा उत्पन्न होती है। अधिक उंचाई एंव चौड़ाई से घनी आबादी की संकरी गलियों से ताजिये के परिवहन में समस्या होती है। साथ ही शहर के निवासियों का भी यातायात बाधित होता है। मोर्हरम तैयार के दौरान पूर्व में यह संज्ञान में आया है, कि 10 फीट से अधिक उंचाई के ताजिये स्थापित स्थान से मंडी चौक लाते समय एवं विसर्जन स्थल ले जाते समय बिजली के तारों से परेशानी उत्पन्न होती है।
इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री हर्ष सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 अंतर्गत जन सामान्य के हित/जनमाल एवं लोक शांति को बनाए रखने हेतु बुरहानपुर जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में 10 फीट से अधिक उंचाई के ताजिये के निर्माण, क्रय, विक्रय एवं स्थापना को प्रतिबंधित किया है। कलेक्टर श्री सिंह के निर्देशानुसार यह आदेश जारी दिनांक से 29 अगस्त, 2025 तक प्रभावशील रहेगा। प्रभावशील अवधि में उक्त आदेश उल्लंघन करना दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा।

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
3,912FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

Latest Articles

जानिए madhyapradesh के इस जिले में कलेक्टर ने जारी किया क्या प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

madhyapradeshबुरहानपुर/02 जुलाई, 2025/- बुरहानपुर घनी आबादी वाला शहर है। यहां गलियां बहुत संकरी है तथा शहर में बिजली के तार अपेक्षाकृत कम उंचाई पर होने से 10 फीट से अधिक उंचाई की प्रतिमाओं को पंडाल स्थल तक ले जाने में बिजली के तारों से बाधा उत्पन्न होती है तथा अधिक उंचाई एंव चौड़ाई की प्रतिमाओं से घनी आबादी की संकरी गलियों से प्रतिमाओं के परिवहन में समस्या होती है, साथ ही शहर के निवासियों का भी यातायात बाधित होता है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी उक्त समस्या से जनता को परेशानी होती है।
इस स्थिति को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री हर्ष सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 अंतर्गत जन सामान्य के हित/जनमाल एवं लोक शांति को बनाए रखने हेतु बुरहानपुर जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में 10 फीट से अधिक उंचाई की प्रतिमा के निर्माण/क्रय/विक्रय एवं स्थापना को प्रतिबंधित किया है। कलेक्टर श्री सिंह के निर्देशानुसार घट स्थापना स्थल पर स्टेज, तख्त, ट्राली पर स्थापित प्रतिमा की स्टेज, तख्त, ट्राली सहित अधिकतम उंचाई भी 14 फीट नियत की गयी है। यह आदेश जारी दिनांक से 29 अगस्त, 2025 तक प्रभावशील रहेगा। प्रभावशील अवधि में उक्त आदेश उल्लंघन दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा।
——————————————
प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
बुरहानपुर/02 जुलाई, 2025/- बुरहानपुर घनी आबादी वाला शहर है। यहां गलियां बहुत संकरी है तथा शहर में बिजली के तार अपेक्षाकृत कम उंचाई पर होने से 10 फीट से अधिक उंचाई की ताजिये ले जाने में बिजली के तारों से बाधा उत्पन्न होती है। अधिक उंचाई एंव चौड़ाई से घनी आबादी की संकरी गलियों से ताजिये के परिवहन में समस्या होती है। साथ ही शहर के निवासियों का भी यातायात बाधित होता है। मोर्हरम तैयार के दौरान पूर्व में यह संज्ञान में आया है, कि 10 फीट से अधिक उंचाई के ताजिये स्थापित स्थान से मंडी चौक लाते समय एवं विसर्जन स्थल ले जाते समय बिजली के तारों से परेशानी उत्पन्न होती है।
इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री हर्ष सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 अंतर्गत जन सामान्य के हित/जनमाल एवं लोक शांति को बनाए रखने हेतु बुरहानपुर जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में 10 फीट से अधिक उंचाई के ताजिये के निर्माण, क्रय, विक्रय एवं स्थापना को प्रतिबंधित किया है। कलेक्टर श्री सिंह के निर्देशानुसार यह आदेश जारी दिनांक से 29 अगस्त, 2025 तक प्रभावशील रहेगा। प्रभावशील अवधि में उक्त आदेश उल्लंघन करना दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा।

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
3,912FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

Latest Articles

जानिए madhyapradesh के इस जिले में कलेक्टर ने जारी किया क्या प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

madhyapradeshबुरहानपुर/02 जुलाई, 2025/- बुरहानपुर घनी आबादी वाला शहर है। यहां गलियां बहुत संकरी है तथा शहर में बिजली के तार अपेक्षाकृत कम उंचाई पर होने से 10 फीट से अधिक उंचाई की प्रतिमाओं को पंडाल स्थल तक ले जाने में बिजली के तारों से बाधा उत्पन्न होती है तथा अधिक उंचाई एंव चौड़ाई की प्रतिमाओं से घनी आबादी की संकरी गलियों से प्रतिमाओं के परिवहन में समस्या होती है, साथ ही शहर के निवासियों का भी यातायात बाधित होता है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी उक्त समस्या से जनता को परेशानी होती है।
इस स्थिति को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री हर्ष सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 अंतर्गत जन सामान्य के हित/जनमाल एवं लोक शांति को बनाए रखने हेतु बुरहानपुर जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में 10 फीट से अधिक उंचाई की प्रतिमा के निर्माण/क्रय/विक्रय एवं स्थापना को प्रतिबंधित किया है। कलेक्टर श्री सिंह के निर्देशानुसार घट स्थापना स्थल पर स्टेज, तख्त, ट्राली पर स्थापित प्रतिमा की स्टेज, तख्त, ट्राली सहित अधिकतम उंचाई भी 14 फीट नियत की गयी है। यह आदेश जारी दिनांक से 29 अगस्त, 2025 तक प्रभावशील रहेगा। प्रभावशील अवधि में उक्त आदेश उल्लंघन दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा।
——————————————
प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
बुरहानपुर/02 जुलाई, 2025/- बुरहानपुर घनी आबादी वाला शहर है। यहां गलियां बहुत संकरी है तथा शहर में बिजली के तार अपेक्षाकृत कम उंचाई पर होने से 10 फीट से अधिक उंचाई की ताजिये ले जाने में बिजली के तारों से बाधा उत्पन्न होती है। अधिक उंचाई एंव चौड़ाई से घनी आबादी की संकरी गलियों से ताजिये के परिवहन में समस्या होती है। साथ ही शहर के निवासियों का भी यातायात बाधित होता है। मोर्हरम तैयार के दौरान पूर्व में यह संज्ञान में आया है, कि 10 फीट से अधिक उंचाई के ताजिये स्थापित स्थान से मंडी चौक लाते समय एवं विसर्जन स्थल ले जाते समय बिजली के तारों से परेशानी उत्पन्न होती है।
इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री हर्ष सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 अंतर्गत जन सामान्य के हित/जनमाल एवं लोक शांति को बनाए रखने हेतु बुरहानपुर जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में 10 फीट से अधिक उंचाई के ताजिये के निर्माण, क्रय, विक्रय एवं स्थापना को प्रतिबंधित किया है। कलेक्टर श्री सिंह के निर्देशानुसार यह आदेश जारी दिनांक से 29 अगस्त, 2025 तक प्रभावशील रहेगा। प्रभावशील अवधि में उक्त आदेश उल्लंघन करना दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा।

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
3,912FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

Latest Articles

जानिए madhyapradesh के इस जिले में कलेक्टर ने जारी किया क्या प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

madhyapradeshबुरहानपुर/02 जुलाई, 2025/- बुरहानपुर घनी आबादी वाला शहर है। यहां गलियां बहुत संकरी है तथा शहर में बिजली के तार अपेक्षाकृत कम उंचाई पर होने से 10 फीट से अधिक उंचाई की प्रतिमाओं को पंडाल स्थल तक ले जाने में बिजली के तारों से बाधा उत्पन्न होती है तथा अधिक उंचाई एंव चौड़ाई की प्रतिमाओं से घनी आबादी की संकरी गलियों से प्रतिमाओं के परिवहन में समस्या होती है, साथ ही शहर के निवासियों का भी यातायात बाधित होता है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी उक्त समस्या से जनता को परेशानी होती है।
इस स्थिति को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री हर्ष सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 अंतर्गत जन सामान्य के हित/जनमाल एवं लोक शांति को बनाए रखने हेतु बुरहानपुर जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में 10 फीट से अधिक उंचाई की प्रतिमा के निर्माण/क्रय/विक्रय एवं स्थापना को प्रतिबंधित किया है। कलेक्टर श्री सिंह के निर्देशानुसार घट स्थापना स्थल पर स्टेज, तख्त, ट्राली पर स्थापित प्रतिमा की स्टेज, तख्त, ट्राली सहित अधिकतम उंचाई भी 14 फीट नियत की गयी है। यह आदेश जारी दिनांक से 29 अगस्त, 2025 तक प्रभावशील रहेगा। प्रभावशील अवधि में उक्त आदेश उल्लंघन दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा।
——————————————
प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
बुरहानपुर/02 जुलाई, 2025/- बुरहानपुर घनी आबादी वाला शहर है। यहां गलियां बहुत संकरी है तथा शहर में बिजली के तार अपेक्षाकृत कम उंचाई पर होने से 10 फीट से अधिक उंचाई की ताजिये ले जाने में बिजली के तारों से बाधा उत्पन्न होती है। अधिक उंचाई एंव चौड़ाई से घनी आबादी की संकरी गलियों से ताजिये के परिवहन में समस्या होती है। साथ ही शहर के निवासियों का भी यातायात बाधित होता है। मोर्हरम तैयार के दौरान पूर्व में यह संज्ञान में आया है, कि 10 फीट से अधिक उंचाई के ताजिये स्थापित स्थान से मंडी चौक लाते समय एवं विसर्जन स्थल ले जाते समय बिजली के तारों से परेशानी उत्पन्न होती है।
इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री हर्ष सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 अंतर्गत जन सामान्य के हित/जनमाल एवं लोक शांति को बनाए रखने हेतु बुरहानपुर जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में 10 फीट से अधिक उंचाई के ताजिये के निर्माण, क्रय, विक्रय एवं स्थापना को प्रतिबंधित किया है। कलेक्टर श्री सिंह के निर्देशानुसार यह आदेश जारी दिनांक से 29 अगस्त, 2025 तक प्रभावशील रहेगा। प्रभावशील अवधि में उक्त आदेश उल्लंघन करना दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा।

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
3,912FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -

Latest Articles

जानिए madhyapradesh के इस जिले में कलेक्टर ने जारी किया क्या प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

madhyapradeshबुरहानपुर/02 जुलाई, 2025/- बुरहानपुर घनी आबादी वाला शहर है। यहां गलियां बहुत संकरी है तथा शहर में बिजली के तार अपेक्षाकृत कम उंचाई पर होने से 10 फीट से अधिक उंचाई की प्रतिमाओं को पंडाल स्थल तक ले जाने में बिजली के तारों से बाधा उत्पन्न होती है तथा अधिक उंचाई एंव चौड़ाई की प्रतिमाओं से घनी आबादी की संकरी गलियों से प्रतिमाओं के परिवहन में समस्या होती है, साथ ही शहर के निवासियों का भी यातायात बाधित होता है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी उक्त समस्या से जनता को परेशानी होती है।
इस स्थिति को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री हर्ष सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 अंतर्गत जन सामान्य के हित/जनमाल एवं लोक शांति को बनाए रखने हेतु बुरहानपुर जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में 10 फीट से अधिक उंचाई की प्रतिमा के निर्माण/क्रय/विक्रय एवं स्थापना को प्रतिबंधित किया है। कलेक्टर श्री सिंह के निर्देशानुसार घट स्थापना स्थल पर स्टेज, तख्त, ट्राली पर स्थापित प्रतिमा की स्टेज, तख्त, ट्राली सहित अधिकतम उंचाई भी 14 फीट नियत की गयी है। यह आदेश जारी दिनांक से 29 अगस्त, 2025 तक प्रभावशील रहेगा। प्रभावशील अवधि में उक्त आदेश उल्लंघन दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा।
——————————————
प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
बुरहानपुर/02 जुलाई, 2025/- बुरहानपुर घनी आबादी वाला शहर है। यहां गलियां बहुत संकरी है तथा शहर में बिजली के तार अपेक्षाकृत कम उंचाई पर होने से 10 फीट से अधिक उंचाई की ताजिये ले जाने में बिजली के तारों से बाधा उत्पन्न होती है। अधिक उंचाई एंव चौड़ाई से घनी आबादी की संकरी गलियों से ताजिये के परिवहन में समस्या होती है। साथ ही शहर के निवासियों का भी यातायात बाधित होता है। मोर्हरम तैयार के दौरान पूर्व में यह संज्ञान में आया है, कि 10 फीट से अधिक उंचाई के ताजिये स्थापित स्थान से मंडी चौक लाते समय एवं विसर्जन स्थल ले जाते समय बिजली के तारों से परेशानी उत्पन्न होती है।
इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री हर्ष सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 अंतर्गत जन सामान्य के हित/जनमाल एवं लोक शांति को बनाए रखने हेतु बुरहानपुर जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में 10 फीट से अधिक उंचाई के ताजिये के निर्माण, क्रय, विक्रय एवं स्थापना को प्रतिबंधित किया है। कलेक्टर श्री सिंह के निर्देशानुसार यह आदेश जारी दिनांक से 29 अगस्त, 2025 तक प्रभावशील रहेगा। प्रभावशील अवधि में उक्त आदेश उल्लंघन करना दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा।

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
3,912FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -

Latest Articles

जानिए madhyapradesh के इस जिले में कलेक्टर ने जारी किया क्या प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

madhyapradeshबुरहानपुर/02 जुलाई, 2025/- बुरहानपुर घनी आबादी वाला शहर है। यहां गलियां बहुत संकरी है तथा शहर में बिजली के तार अपेक्षाकृत कम उंचाई पर होने से 10 फीट से अधिक उंचाई की प्रतिमाओं को पंडाल स्थल तक ले जाने में बिजली के तारों से बाधा उत्पन्न होती है तथा अधिक उंचाई एंव चौड़ाई की प्रतिमाओं से घनी आबादी की संकरी गलियों से प्रतिमाओं के परिवहन में समस्या होती है, साथ ही शहर के निवासियों का भी यातायात बाधित होता है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी उक्त समस्या से जनता को परेशानी होती है।
इस स्थिति को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री हर्ष सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 अंतर्गत जन सामान्य के हित/जनमाल एवं लोक शांति को बनाए रखने हेतु बुरहानपुर जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में 10 फीट से अधिक उंचाई की प्रतिमा के निर्माण/क्रय/विक्रय एवं स्थापना को प्रतिबंधित किया है। कलेक्टर श्री सिंह के निर्देशानुसार घट स्थापना स्थल पर स्टेज, तख्त, ट्राली पर स्थापित प्रतिमा की स्टेज, तख्त, ट्राली सहित अधिकतम उंचाई भी 14 फीट नियत की गयी है। यह आदेश जारी दिनांक से 29 अगस्त, 2025 तक प्रभावशील रहेगा। प्रभावशील अवधि में उक्त आदेश उल्लंघन दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा।
——————————————
प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
बुरहानपुर/02 जुलाई, 2025/- बुरहानपुर घनी आबादी वाला शहर है। यहां गलियां बहुत संकरी है तथा शहर में बिजली के तार अपेक्षाकृत कम उंचाई पर होने से 10 फीट से अधिक उंचाई की ताजिये ले जाने में बिजली के तारों से बाधा उत्पन्न होती है। अधिक उंचाई एंव चौड़ाई से घनी आबादी की संकरी गलियों से ताजिये के परिवहन में समस्या होती है। साथ ही शहर के निवासियों का भी यातायात बाधित होता है। मोर्हरम तैयार के दौरान पूर्व में यह संज्ञान में आया है, कि 10 फीट से अधिक उंचाई के ताजिये स्थापित स्थान से मंडी चौक लाते समय एवं विसर्जन स्थल ले जाते समय बिजली के तारों से परेशानी उत्पन्न होती है।
इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री हर्ष सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 अंतर्गत जन सामान्य के हित/जनमाल एवं लोक शांति को बनाए रखने हेतु बुरहानपुर जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में 10 फीट से अधिक उंचाई के ताजिये के निर्माण, क्रय, विक्रय एवं स्थापना को प्रतिबंधित किया है। कलेक्टर श्री सिंह के निर्देशानुसार यह आदेश जारी दिनांक से 29 अगस्त, 2025 तक प्रभावशील रहेगा। प्रभावशील अवधि में उक्त आदेश उल्लंघन करना दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा।

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
3,912FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -

Latest Articles