Friday, May 15, 2026
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burhanpurnews,किशोर अवस्था में छात्र-छात्राओं होनी चाहिए कानूनी जानकारी

burhanpurnews,बुरहानपुर नि.प्र.-मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती आशिता श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में श्री प्रेमदीप सांकला, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बुरहानपुर द्वारा नालसा की कार्ययोजना अनुसार नशा उन्मूलन सप्ताह अंतर्गत नालसा तस्करी और वाणिज्यक यौन शोषण के पीड़ितों को विधिक सहायता, पीड़ित प्रतिकर योजना, नशा उन्मूलन योजना 2025, यातायात अधिनियम, पाॅक्सों एक्ट, निःशुल्क विधिक सहायता, नालसा एसिड हमले के पीड़ितों को विधिक सहायता योजना, 2016, नालसा हेल्पलाईन विषयों पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री प्रेमदीप सांकला, व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बुरहानपुर द्वारा उपस्थित छात्र छात्राओं को बताया कि उनका किसी भी प्रकार से शोषण हो रहा हो या उनके अधिकारों का हनन हो रहा हो तो उसके बारे में उन्हें अपने शिक्षक या माता-पिता को जरूर बताना चाहिए। विवाह की उम्र लड़कियों के लिए 18 वर्ष एवं लड़को के लिए 21 वर्ष निर्धारित है। शासन द्वारा छात्र छात्राओं को पढ़ाई के लिए समस्त प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती है। जिनका लाभ उन्हें आवश्यक रूप से लेना चाहिए।
उक्त अवसर पर श्री अताउल्ला खान पैरालीगल वाॅलेन्टियर, श्री सत्येन्द्र अदमने, प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, दर्यापुर, श्री जगदीश पाटील, शासकीय हाईस्कूल, डोंगरगांव, श्री रविन्द्र चैधरी, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बोदरली, शिक्षकगण एवं बड़ी संख्या में छात्र एवं छात्राएं एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारीगण उपस्थित रहें।

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कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री प्रेमदीप सांकला, व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बुरहानपुर द्वारा उपस्थित छात्र छात्राओं को बताया कि उनका किसी भी प्रकार से शोषण हो रहा हो या उनके अधिकारों का हनन हो रहा हो तो उसके बारे में उन्हें अपने शिक्षक या माता-पिता को जरूर बताना चाहिए। विवाह की उम्र लड़कियों के लिए 18 वर्ष एवं लड़को के लिए 21 वर्ष निर्धारित है। शासन द्वारा छात्र छात्राओं को पढ़ाई के लिए समस्त प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती है। जिनका लाभ उन्हें आवश्यक रूप से लेना चाहिए।
उक्त अवसर पर श्री अताउल्ला खान पैरालीगल वाॅलेन्टियर, श्री सत्येन्द्र अदमने, प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, दर्यापुर, श्री जगदीश पाटील, शासकीय हाईस्कूल, डोंगरगांव, श्री रविन्द्र चैधरी, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बोदरली, शिक्षकगण एवं बड़ी संख्या में छात्र एवं छात्राएं एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारीगण उपस्थित रहें।

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कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री प्रेमदीप सांकला, व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बुरहानपुर द्वारा उपस्थित छात्र छात्राओं को बताया कि उनका किसी भी प्रकार से शोषण हो रहा हो या उनके अधिकारों का हनन हो रहा हो तो उसके बारे में उन्हें अपने शिक्षक या माता-पिता को जरूर बताना चाहिए। विवाह की उम्र लड़कियों के लिए 18 वर्ष एवं लड़को के लिए 21 वर्ष निर्धारित है। शासन द्वारा छात्र छात्राओं को पढ़ाई के लिए समस्त प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती है। जिनका लाभ उन्हें आवश्यक रूप से लेना चाहिए।
उक्त अवसर पर श्री अताउल्ला खान पैरालीगल वाॅलेन्टियर, श्री सत्येन्द्र अदमने, प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, दर्यापुर, श्री जगदीश पाटील, शासकीय हाईस्कूल, डोंगरगांव, श्री रविन्द्र चैधरी, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बोदरली, शिक्षकगण एवं बड़ी संख्या में छात्र एवं छात्राएं एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारीगण उपस्थित रहें।

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कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री प्रेमदीप सांकला, व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बुरहानपुर द्वारा उपस्थित छात्र छात्राओं को बताया कि उनका किसी भी प्रकार से शोषण हो रहा हो या उनके अधिकारों का हनन हो रहा हो तो उसके बारे में उन्हें अपने शिक्षक या माता-पिता को जरूर बताना चाहिए। विवाह की उम्र लड़कियों के लिए 18 वर्ष एवं लड़को के लिए 21 वर्ष निर्धारित है। शासन द्वारा छात्र छात्राओं को पढ़ाई के लिए समस्त प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती है। जिनका लाभ उन्हें आवश्यक रूप से लेना चाहिए।
उक्त अवसर पर श्री अताउल्ला खान पैरालीगल वाॅलेन्टियर, श्री सत्येन्द्र अदमने, प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, दर्यापुर, श्री जगदीश पाटील, शासकीय हाईस्कूल, डोंगरगांव, श्री रविन्द्र चैधरी, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बोदरली, शिक्षकगण एवं बड़ी संख्या में छात्र एवं छात्राएं एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारीगण उपस्थित रहें।

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कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री प्रेमदीप सांकला, व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बुरहानपुर द्वारा उपस्थित छात्र छात्राओं को बताया कि उनका किसी भी प्रकार से शोषण हो रहा हो या उनके अधिकारों का हनन हो रहा हो तो उसके बारे में उन्हें अपने शिक्षक या माता-पिता को जरूर बताना चाहिए। विवाह की उम्र लड़कियों के लिए 18 वर्ष एवं लड़को के लिए 21 वर्ष निर्धारित है। शासन द्वारा छात्र छात्राओं को पढ़ाई के लिए समस्त प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती है। जिनका लाभ उन्हें आवश्यक रूप से लेना चाहिए।
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