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breakingnewsनिर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी निलंबित

SIR एसआईआर कार्य में लापरवाही बरतने पर 7 पटवारियों को कारण बताओं नोटिस जारी

breakingnewsबुरहानपुर/26 नवम्बर, 2025/- भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के तहत 4 नवम्बर से 4 दिसम्बर, 2025 तक बीएलओ द्वारा गणना पत्रक प्रदाय, भरवाने और डिजिटाइजेशन का कार्य जिले में संचालित है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री हर्ष सिंह ने, निर्वाचन कार्यों में लापरवाही पाए जाने पर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री प्रियकांत चौहान एवं बीएलओ सुपरवाईजर विधानसभा क्षेत्र 180 बुरहानपुर को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत निलंबित किया है।
विदित है कि एसआईआर कार्य के अंतर्गत कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री चौहान विधानसभा क्षेत्र 180-बुरहानपुर के मतदान केन्द्र क्रमांक 123 से 132 तक बीएलओ सुपरवाइज़र के रूप में नियुक्त थे। डिजिटाइजेशन कार्य में प्रगति धीमी रहने तथा वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना के संबंध में उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किए गए। नोटिस जारी होने के उपरांत भी उनके द्वारा कार्य में अपेक्षा अनुसार प्रगति नहीं लाई गई और न ही नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया गया। यह कृत्य निर्वाचक नामावली के एसआईआर जैसे महत्वपूर्ण एवं समय सीमा कार्य में घोर लापरवाही प्रदर्शित करता है।
निलंबन अवधि में श्री चौहान का मुख्यालय अनुविभागीय अधिकारी, नेपानगर कार्यालय रहेगा तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता की नियमानुसार पात्रता होगी ।

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कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री हर्ष सिंह ने, निर्वाचन कार्यों में लापरवाही पाए जाने पर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री प्रियकांत चौहान एवं बीएलओ सुपरवाईजर विधानसभा क्षेत्र 180 बुरहानपुर को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत निलंबित किया है।
विदित है कि एसआईआर कार्य के अंतर्गत कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री चौहान विधानसभा क्षेत्र 180-बुरहानपुर के मतदान केन्द्र क्रमांक 123 से 132 तक बीएलओ सुपरवाइज़र के रूप में नियुक्त थे। डिजिटाइजेशन कार्य में प्रगति धीमी रहने तथा वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना के संबंध में उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किए गए। नोटिस जारी होने के उपरांत भी उनके द्वारा कार्य में अपेक्षा अनुसार प्रगति नहीं लाई गई और न ही नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया गया। यह कृत्य निर्वाचक नामावली के एसआईआर जैसे महत्वपूर्ण एवं समय सीमा कार्य में घोर लापरवाही प्रदर्शित करता है।
निलंबन अवधि में श्री चौहान का मुख्यालय अनुविभागीय अधिकारी, नेपानगर कार्यालय रहेगा तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता की नियमानुसार पात्रता होगी ।

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कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री हर्ष सिंह ने, निर्वाचन कार्यों में लापरवाही पाए जाने पर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री प्रियकांत चौहान एवं बीएलओ सुपरवाईजर विधानसभा क्षेत्र 180 बुरहानपुर को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत निलंबित किया है।
विदित है कि एसआईआर कार्य के अंतर्गत कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री चौहान विधानसभा क्षेत्र 180-बुरहानपुर के मतदान केन्द्र क्रमांक 123 से 132 तक बीएलओ सुपरवाइज़र के रूप में नियुक्त थे। डिजिटाइजेशन कार्य में प्रगति धीमी रहने तथा वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना के संबंध में उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किए गए। नोटिस जारी होने के उपरांत भी उनके द्वारा कार्य में अपेक्षा अनुसार प्रगति नहीं लाई गई और न ही नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया गया। यह कृत्य निर्वाचक नामावली के एसआईआर जैसे महत्वपूर्ण एवं समय सीमा कार्य में घोर लापरवाही प्रदर्शित करता है।
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