madhyapradeshबुरहानपुर(प्रशासनिक रिपोर्टर) madhyapradesh के burhanpur जिले में पर्यावरण वन एवं जल वायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा SUSTAINABLE SAND MINING MANAGEMENT DUIDELINES 2016 के अनुसार भारतीय मौसम विज्ञान नागपुर के पत्रानुसार मध्यप्रदेश हेतु मानसून सत्र की अवधि 15 जून से 01 अक्टूबर तक निर्धारित की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (सिया) द्वारा जारी जिला स्तर पर स्थानीय मौसमीय परिवर्तनों अनुसार नदियों में रेत खनन पर प्रतिबंध हेतु मानसून अवधि पुर्ननिर्धारण करने के निर्देश दिये गये है। इस हेतु कलेक्टर श्री हर्ष सिंह ने बुरहानपुर जिले में 1 जुलाई, 2025 से 1 अक्टूबर, 2025 तक की अवधि में रेत खदानों, नदियों एवं नालों से रेत उत्खन्न करना पूर्णतः प्रतिबंधित किया है।
madhyapradesh के किस जिले में कलेक्टर कब से कब तक किया रेत उत्खनन प्रतिबंधित
madhyapradeshबुरहानपुर(प्रशासनिक रिपोर्टर) madhyapradesh के burhanpur जिले में पर्यावरण वन एवं जल वायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा SUSTAINABLE SAND MINING MANAGEMENT DUIDELINES 2016 के अनुसार भारतीय मौसम विज्ञान नागपुर के पत्रानुसार मध्यप्रदेश हेतु मानसून सत्र की अवधि 15 जून से 01 अक्टूबर तक निर्धारित की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (सिया) द्वारा जारी जिला स्तर पर स्थानीय मौसमीय परिवर्तनों अनुसार नदियों में रेत खनन पर प्रतिबंध हेतु मानसून अवधि पुर्ननिर्धारण करने के निर्देश दिये गये है। इस हेतु कलेक्टर श्री हर्ष सिंह ने बुरहानपुर जिले में 1 जुलाई, 2025 से 1 अक्टूबर, 2025 तक की अवधि में रेत खदानों, नदियों एवं नालों से रेत उत्खन्न करना पूर्णतः प्रतिबंधित किया है।
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madhyapradeshबुरहानपुर(प्रशासनिक रिपोर्टर) madhyapradesh के burhanpur जिले में पर्यावरण वन एवं जल वायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा SUSTAINABLE SAND MINING MANAGEMENT DUIDELINES 2016 के अनुसार भारतीय मौसम विज्ञान नागपुर के पत्रानुसार मध्यप्रदेश हेतु मानसून सत्र की अवधि 15 जून से 01 अक्टूबर तक निर्धारित की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (सिया) द्वारा जारी जिला स्तर पर स्थानीय मौसमीय परिवर्तनों अनुसार नदियों में रेत खनन पर प्रतिबंध हेतु मानसून अवधि पुर्ननिर्धारण करने के निर्देश दिये गये है। इस हेतु कलेक्टर श्री हर्ष सिंह ने बुरहानपुर जिले में 1 जुलाई, 2025 से 1 अक्टूबर, 2025 तक की अवधि में रेत खदानों, नदियों एवं नालों से रेत उत्खन्न करना पूर्णतः प्रतिबंधित किया है।
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