Tuesday, January 27, 2026
Burhānpur
clear sky
21 ° C
21 °
21 °
52 %
1.2kmh
9 %
Tue
32 °
Wed
29 °
Thu
30 °
Fri
32 °
Sat
34 °

burhanpurlatestnewsकलेक्टर ने पतंगबाजी में चायना धागे के उपयोग पर लगाया प्रतिबंध

burhanpurbreakingnewsकलेक्टर ने सोशल मीडिया के संबंध में किया प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

burhanpurlatestnewsबुरहानपुर, 4 दिसम्बर, 2025/- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री हर्ष सिंह ने जिले में जन सामान्य के हितों को ध्यान में रखते हुए धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। उन्होंने बुरहानपुर जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में चायना के धागे को पतंगबाजी में उपयोग करने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया है।
प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य यह है कि पतंगबाजी में उपयोग होने वाले चायना धागे के उपयोग से पक्षियों व जन सामान्य को हानि पहुँचती है। कई बार चायना धागे से पतंग उड़़ाते समय पक्षी उसमें फंस जाते है और कई बार तो पक्षियों की मृत्यु तक हो जाती है। इस धागे से पतंगबाजी के दौरान रोड पर चलने वाले राहगीर भी कई बार घायल हो जाते है। इस धागे का उपयोग पतंगबाजी में किये जाने से पशु-पक्षियों व जनसामान्य के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। निकट भविष्य में मकर संक्रान्ति पर्व आने वाला है तथा इस त्यौहार में बड़ी संख्या में पतंगबाजी की जाती है। इस प्रकार चायना धागे का पतंगबाजी में उपयोग की गतिविधियों पर रोकथाम की दृष्टि से इसके उपयोग को प्रतिबंधित किये जाने की तत्काल आवश्यकता है।
कलेक्टर ने आयुक्त नगर पालिका निगम, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बुरहानपुर/खकनार, सीएमओ नेपानगर व शाहपुर, समस्त तहसीलदारों को निर्देशित किया है कि, अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए आदेश का पालन करवाना सुनिश्चित करवायें। भ्रमण के दौरान चायनीज धागे का उपयोग करना पाया जाता है, तो उसे जप्त करें एवं आगामी कार्यवाही सुनिश्चित करें।

burhanpurnewsजिला पोषण समिति की मासिक समीक्षा बैठक संपन्न

burhanpurhealthnewsजिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं की विस्तृत समीक्षा की गयी

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
3,912FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

Latest Articles

burhanpurlatestnewsकलेक्टर ने पतंगबाजी में चायना धागे के उपयोग पर लगाया प्रतिबंध

burhanpurbreakingnewsकलेक्टर ने सोशल मीडिया के संबंध में किया प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

burhanpurlatestnewsबुरहानपुर, 4 दिसम्बर, 2025/- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री हर्ष सिंह ने जिले में जन सामान्य के हितों को ध्यान में रखते हुए धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। उन्होंने बुरहानपुर जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में चायना के धागे को पतंगबाजी में उपयोग करने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया है।
प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य यह है कि पतंगबाजी में उपयोग होने वाले चायना धागे के उपयोग से पक्षियों व जन सामान्य को हानि पहुँचती है। कई बार चायना धागे से पतंग उड़़ाते समय पक्षी उसमें फंस जाते है और कई बार तो पक्षियों की मृत्यु तक हो जाती है। इस धागे से पतंगबाजी के दौरान रोड पर चलने वाले राहगीर भी कई बार घायल हो जाते है। इस धागे का उपयोग पतंगबाजी में किये जाने से पशु-पक्षियों व जनसामान्य के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। निकट भविष्य में मकर संक्रान्ति पर्व आने वाला है तथा इस त्यौहार में बड़ी संख्या में पतंगबाजी की जाती है। इस प्रकार चायना धागे का पतंगबाजी में उपयोग की गतिविधियों पर रोकथाम की दृष्टि से इसके उपयोग को प्रतिबंधित किये जाने की तत्काल आवश्यकता है।
कलेक्टर ने आयुक्त नगर पालिका निगम, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बुरहानपुर/खकनार, सीएमओ नेपानगर व शाहपुर, समस्त तहसीलदारों को निर्देशित किया है कि, अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए आदेश का पालन करवाना सुनिश्चित करवायें। भ्रमण के दौरान चायनीज धागे का उपयोग करना पाया जाता है, तो उसे जप्त करें एवं आगामी कार्यवाही सुनिश्चित करें।

burhanpurnewsजिला पोषण समिति की मासिक समीक्षा बैठक संपन्न

burhanpurhealthnewsजिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं की विस्तृत समीक्षा की गयी

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
3,912FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -

Latest Articles

burhanpurlatestnewsकलेक्टर ने पतंगबाजी में चायना धागे के उपयोग पर लगाया प्रतिबंध

burhanpurbreakingnewsकलेक्टर ने सोशल मीडिया के संबंध में किया प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

burhanpurlatestnewsबुरहानपुर, 4 दिसम्बर, 2025/- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री हर्ष सिंह ने जिले में जन सामान्य के हितों को ध्यान में रखते हुए धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। उन्होंने बुरहानपुर जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में चायना के धागे को पतंगबाजी में उपयोग करने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया है।
प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य यह है कि पतंगबाजी में उपयोग होने वाले चायना धागे के उपयोग से पक्षियों व जन सामान्य को हानि पहुँचती है। कई बार चायना धागे से पतंग उड़़ाते समय पक्षी उसमें फंस जाते है और कई बार तो पक्षियों की मृत्यु तक हो जाती है। इस धागे से पतंगबाजी के दौरान रोड पर चलने वाले राहगीर भी कई बार घायल हो जाते है। इस धागे का उपयोग पतंगबाजी में किये जाने से पशु-पक्षियों व जनसामान्य के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। निकट भविष्य में मकर संक्रान्ति पर्व आने वाला है तथा इस त्यौहार में बड़ी संख्या में पतंगबाजी की जाती है। इस प्रकार चायना धागे का पतंगबाजी में उपयोग की गतिविधियों पर रोकथाम की दृष्टि से इसके उपयोग को प्रतिबंधित किये जाने की तत्काल आवश्यकता है।
कलेक्टर ने आयुक्त नगर पालिका निगम, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बुरहानपुर/खकनार, सीएमओ नेपानगर व शाहपुर, समस्त तहसीलदारों को निर्देशित किया है कि, अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए आदेश का पालन करवाना सुनिश्चित करवायें। भ्रमण के दौरान चायनीज धागे का उपयोग करना पाया जाता है, तो उसे जप्त करें एवं आगामी कार्यवाही सुनिश्चित करें।

burhanpurnewsजिला पोषण समिति की मासिक समीक्षा बैठक संपन्न

burhanpurhealthnewsजिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं की विस्तृत समीक्षा की गयी

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
3,912FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -

Latest Articles

burhanpurlatestnewsकलेक्टर ने पतंगबाजी में चायना धागे के उपयोग पर लगाया प्रतिबंध

burhanpurbreakingnewsकलेक्टर ने सोशल मीडिया के संबंध में किया प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

burhanpurlatestnewsबुरहानपुर, 4 दिसम्बर, 2025/- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री हर्ष सिंह ने जिले में जन सामान्य के हितों को ध्यान में रखते हुए धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। उन्होंने बुरहानपुर जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में चायना के धागे को पतंगबाजी में उपयोग करने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया है।
प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य यह है कि पतंगबाजी में उपयोग होने वाले चायना धागे के उपयोग से पक्षियों व जन सामान्य को हानि पहुँचती है। कई बार चायना धागे से पतंग उड़़ाते समय पक्षी उसमें फंस जाते है और कई बार तो पक्षियों की मृत्यु तक हो जाती है। इस धागे से पतंगबाजी के दौरान रोड पर चलने वाले राहगीर भी कई बार घायल हो जाते है। इस धागे का उपयोग पतंगबाजी में किये जाने से पशु-पक्षियों व जनसामान्य के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। निकट भविष्य में मकर संक्रान्ति पर्व आने वाला है तथा इस त्यौहार में बड़ी संख्या में पतंगबाजी की जाती है। इस प्रकार चायना धागे का पतंगबाजी में उपयोग की गतिविधियों पर रोकथाम की दृष्टि से इसके उपयोग को प्रतिबंधित किये जाने की तत्काल आवश्यकता है।
कलेक्टर ने आयुक्त नगर पालिका निगम, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बुरहानपुर/खकनार, सीएमओ नेपानगर व शाहपुर, समस्त तहसीलदारों को निर्देशित किया है कि, अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए आदेश का पालन करवाना सुनिश्चित करवायें। भ्रमण के दौरान चायनीज धागे का उपयोग करना पाया जाता है, तो उसे जप्त करें एवं आगामी कार्यवाही सुनिश्चित करें।

burhanpurnewsजिला पोषण समिति की मासिक समीक्षा बैठक संपन्न

burhanpurhealthnewsजिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं की विस्तृत समीक्षा की गयी

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
3,912FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -

Latest Articles