mpgovtबुरहानपुर/28 नवम्बर, 2025/- शासन के निर्देशानुसार मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारो का प्रदाय किया जाना) अधिनियम 1984 के अंतर्गत जिले में नगरीय क्षेत्रों में शासकीय/स्थानीय निकाय/विकास प्राधिकरण की भूमि पर ऐसे भूमिहीन (आवासहीन) व्यक्तियों को जो 31 दिसम्बर 2020 की स्थिति में ऐसी भूमि पर कब्जा रखते हो, पट्टाधृति अधिकार प्राप्त करने की पात्रता होगी। वास्तविक रुप से निवास करने वाले ऐसे आवासहीन व्यक्तियों जिनके पास से कोई भी मकान या भूमि या तो अपने स्वंय के नाम पर या अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के नाम से स्वामित्व में नहीं रखता हो, को भूमि आवासीय पट्टे दिये जाने के संबंध में नगरीय क्षेत्रों में सर्वेक्षण कार्य तथा पट्टा वितरण कार्य संपादित करने हेतु दल गठित किये गए है।
कलेक्टर श्री हर्ष सिंह ने जारी आदेश में तहसीलदार को दल प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया है, सहयोग हेतु अन्य कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। जानकारी अनुसार नगर पालिक निगम बुरहानपुर क्षेत्रांतर्गत संपूर्ण सर्वेक्षण कार्य के प्राधिकृत अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी उपखंड बुरहानपुर रहेगे।
सर्वेक्षण कार्य 13 दिसम्बर, 2025 तक निर्धारित प्रारूप में पूर्ण किया जाना है। सर्वेक्षण निर्धारित परिशिष्टों में किया जाना है, जो कि संबंधित दल प्रभारियों को उपलब्ध कराये जावेगे। साथ ही भूमिहीन व्यक्ति का पारिवारिक राशन कार्ड की छायाप्रति प्राप्त की जाना आवश्यक है। राशन कार्ड उपलब्ध न होने की दशा में नगर पालिक निगम बुरहानपुर द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत सक्षम अधिकारी संबधित व्यक्ति की पात्रता का सत्यापन करेगा।
दलों द्वारा निर्धारित प्रारूप में जानकारी संकलित कर प्रत्येक पात्र हितग्राही के संबंध में आवश्यक जांच पूर्ण कर दस्तावेजों की पूर्ति नियमानुसार की जायेगी। यह कार्य तय समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश है।
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