spot_imgspot_imgspot_img
Wednesday, July 23, 2025
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Burhānpur
overcast clouds
28.2 ° C
28.2 °
28.2 °
72 %
4.3kmh
100 %
Wed
30 °
Thu
31 °
Fri
28 °
Sat
25 °
Sun
27 °

court,तीर-गोफन से पुलिस पर हमला करने वाले आरोपियों को सजा

court,बुरहानपुर, 25 जून 2025 madhyapradesh के burhanpur जिले के नेपानगर के जंगल में पुलिस टीम पर तीर और पत्थरों से हमला करने वाले आरोपियों को अदालत ने सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2021 का है, जब फरार आरोपी की तलाश में गई पुलिस टीम पर आरोपियों ने जानलेवा हमला कर दिया था।

प्रकरण में सहायक निदेशक अभियोजन कैलाशनाथ गौतम एवं सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सुनील कुरील ने पैरवी करते हुए अदालत में सभी साक्ष्य प्रस्तुत किए। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे चिन्हित प्रकरणों में रखा गया था।
यह घटना 12 सितंबर 2021 की है, जब पुलिस की टीम फरार आरोपी गीना और नुरिया की तलाश में नेपानगर के चिंडिया पानी जंगल गई थी। टीम द्वारा जब एक आरोपी को पकड़ने की कोशिश की गई, तब गीना ने चिल्ला कर अपने साथियों को बुलाया। देखते ही देखते लगभग 25 से ज्यादा महिला-पुरुष तीर-कमान और पत्थरों के साथ आ धमके और पुलिस टीम पर हमला कर दिया।
इस हमले में उनि एपी सिंह को तीर और पत्थरों से गंभीर चोटें आईं, वहीं अन्य जवानों को भी चोटें लगीं। जान बचाने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग की, तब जाकर हमलावर भागे।
लंबी सुनवाई के बाद माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपी गीना, सुबलीबाई, नुरिया उर्फ आकाश, सुंदरीबाई और जडिया उर्फ जडु को दोषी मानते हुए धारा 148 में 1-1 वर्ष, धारा 353 में 2-2 वर्ष और धारा 333/149 में 4-4 वर्ष सश्रम कारावास तथा कुल 18,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
यह फैसला न्याय की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
3,912FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -

Latest Articles

court,तीर-गोफन से पुलिस पर हमला करने वाले आरोपियों को सजा

court,बुरहानपुर, 25 जून 2025 madhyapradesh के burhanpur जिले के नेपानगर के जंगल में पुलिस टीम पर तीर और पत्थरों से हमला करने वाले आरोपियों को अदालत ने सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2021 का है, जब फरार आरोपी की तलाश में गई पुलिस टीम पर आरोपियों ने जानलेवा हमला कर दिया था।

प्रकरण में सहायक निदेशक अभियोजन कैलाशनाथ गौतम एवं सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सुनील कुरील ने पैरवी करते हुए अदालत में सभी साक्ष्य प्रस्तुत किए। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे चिन्हित प्रकरणों में रखा गया था।
यह घटना 12 सितंबर 2021 की है, जब पुलिस की टीम फरार आरोपी गीना और नुरिया की तलाश में नेपानगर के चिंडिया पानी जंगल गई थी। टीम द्वारा जब एक आरोपी को पकड़ने की कोशिश की गई, तब गीना ने चिल्ला कर अपने साथियों को बुलाया। देखते ही देखते लगभग 25 से ज्यादा महिला-पुरुष तीर-कमान और पत्थरों के साथ आ धमके और पुलिस टीम पर हमला कर दिया।
इस हमले में उनि एपी सिंह को तीर और पत्थरों से गंभीर चोटें आईं, वहीं अन्य जवानों को भी चोटें लगीं। जान बचाने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग की, तब जाकर हमलावर भागे।
लंबी सुनवाई के बाद माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपी गीना, सुबलीबाई, नुरिया उर्फ आकाश, सुंदरीबाई और जडिया उर्फ जडु को दोषी मानते हुए धारा 148 में 1-1 वर्ष, धारा 353 में 2-2 वर्ष और धारा 333/149 में 4-4 वर्ष सश्रम कारावास तथा कुल 18,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
यह फैसला न्याय की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
3,912FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -
- Advertisement -

Latest Articles

court,तीर-गोफन से पुलिस पर हमला करने वाले आरोपियों को सजा

court,बुरहानपुर, 25 जून 2025 madhyapradesh के burhanpur जिले के नेपानगर के जंगल में पुलिस टीम पर तीर और पत्थरों से हमला करने वाले आरोपियों को अदालत ने सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2021 का है, जब फरार आरोपी की तलाश में गई पुलिस टीम पर आरोपियों ने जानलेवा हमला कर दिया था।

प्रकरण में सहायक निदेशक अभियोजन कैलाशनाथ गौतम एवं सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सुनील कुरील ने पैरवी करते हुए अदालत में सभी साक्ष्य प्रस्तुत किए। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे चिन्हित प्रकरणों में रखा गया था।
यह घटना 12 सितंबर 2021 की है, जब पुलिस की टीम फरार आरोपी गीना और नुरिया की तलाश में नेपानगर के चिंडिया पानी जंगल गई थी। टीम द्वारा जब एक आरोपी को पकड़ने की कोशिश की गई, तब गीना ने चिल्ला कर अपने साथियों को बुलाया। देखते ही देखते लगभग 25 से ज्यादा महिला-पुरुष तीर-कमान और पत्थरों के साथ आ धमके और पुलिस टीम पर हमला कर दिया।
इस हमले में उनि एपी सिंह को तीर और पत्थरों से गंभीर चोटें आईं, वहीं अन्य जवानों को भी चोटें लगीं। जान बचाने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग की, तब जाकर हमलावर भागे।
लंबी सुनवाई के बाद माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपी गीना, सुबलीबाई, नुरिया उर्फ आकाश, सुंदरीबाई और जडिया उर्फ जडु को दोषी मानते हुए धारा 148 में 1-1 वर्ष, धारा 353 में 2-2 वर्ष और धारा 333/149 में 4-4 वर्ष सश्रम कारावास तथा कुल 18,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
यह फैसला न्याय की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
3,912FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -

Latest Articles

court,तीर-गोफन से पुलिस पर हमला करने वाले आरोपियों को सजा

court,बुरहानपुर, 25 जून 2025 madhyapradesh के burhanpur जिले के नेपानगर के जंगल में पुलिस टीम पर तीर और पत्थरों से हमला करने वाले आरोपियों को अदालत ने सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2021 का है, जब फरार आरोपी की तलाश में गई पुलिस टीम पर आरोपियों ने जानलेवा हमला कर दिया था।

प्रकरण में सहायक निदेशक अभियोजन कैलाशनाथ गौतम एवं सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सुनील कुरील ने पैरवी करते हुए अदालत में सभी साक्ष्य प्रस्तुत किए। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे चिन्हित प्रकरणों में रखा गया था।
यह घटना 12 सितंबर 2021 की है, जब पुलिस की टीम फरार आरोपी गीना और नुरिया की तलाश में नेपानगर के चिंडिया पानी जंगल गई थी। टीम द्वारा जब एक आरोपी को पकड़ने की कोशिश की गई, तब गीना ने चिल्ला कर अपने साथियों को बुलाया। देखते ही देखते लगभग 25 से ज्यादा महिला-पुरुष तीर-कमान और पत्थरों के साथ आ धमके और पुलिस टीम पर हमला कर दिया।
इस हमले में उनि एपी सिंह को तीर और पत्थरों से गंभीर चोटें आईं, वहीं अन्य जवानों को भी चोटें लगीं। जान बचाने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग की, तब जाकर हमलावर भागे।
लंबी सुनवाई के बाद माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपी गीना, सुबलीबाई, नुरिया उर्फ आकाश, सुंदरीबाई और जडिया उर्फ जडु को दोषी मानते हुए धारा 148 में 1-1 वर्ष, धारा 353 में 2-2 वर्ष और धारा 333/149 में 4-4 वर्ष सश्रम कारावास तथा कुल 18,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
यह फैसला न्याय की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
3,912FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -

Latest Articles