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Loksabha Election 2024 :पूर्व पीसीसी चीफ अरूण यादव व खंडवा के कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र पटेल पर आचार संहिता उल्लंघन करने पर एफआईआर

Loksabha Election 2024 पूर्व पीसीसी चीफ अरूण यादव और खंडवा संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र पटेल के खिलाफ बुरहानपुर जिले की नेपानगर विधानसभा क्षेत्र के नावरा पुलिस चौकी नेपानगर में थाना पुलिस ने एफएसटी टीम की शिकायत के बाद आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज किया है। एसपी देवेंद्र कुमार पाटीदार ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा एफएसटी टीम के प्रतिवेदन के आधार पर नेपा थाने में मामला दर्ज किया है।

आरोप है कि कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी नरेंद्र पटेल और पूर्व सांसद अरूण सहित अन्य द्वारा कांग्रेस पार्टी का प्रचार धार्मिक स्थान माता मंदिर परिसर नावरा में किया गया। दोनों के खिलाफ धारा 188 व धार्मिक संस्था दुरूपयोग का निवारण अधिनियम 1988 की धारा क्र. 6, 7 तहत दंडनीय होना पाया जाने से विवेचना में लिया गया है। गौरतलब है कि 18 अप्रैल को अरूण यादव लोकसभा प्रत्याशी नरेंद्र पटेल के साथ नेपानगर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर थे।

यह है पूरा मामला

नावरा चौकी पुलिस को एफएसटी क्रमांक 1 के कार्यपालिक दंडाधिकारी मिलिन्द घरड ने शिकायती आवेदन दिया। जिसमें कहा गया कि कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी नरेंद्र पटेल और पूर्व सांसद अरूण यादव व अन्य द्वारा कांग्रेस पार्टी का प्रचार धार्मिक स्थान माता मंदिर परिसर नावरा में किया गया। शिकायत में कहा गया कि मैं 12 अप्रैल से एफएसटी क्रमांक 1 नेपानगर में कार्यरत हूं। तहसीलदार द्वारा सूचित किया गया कि ग्राम नावरा में माता मंदिर में कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र पटेल व पूर्व सांसद अरूण यादव व अन्य द्वारा कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

इस संबंध में मुझे वीडियो क्लिपिंग प्राप्त हुई। मेरे द्वारा वीडियो क्लिपिंग और फोटोग्राफी का अवलोकन करने और मौके पर जाकर पंचनामा कार्रवाई व जांच करने में स्पष्ट हो रहा है कि कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र पटेल, सांसद अरूण यादव व अन्य के द्वारा 18 अप्रैल को दोपहर करीब 4 बजे ग्राम नावरा में माता मंदिर में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार-प्रसार किया गया। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता की धारा 3 की के के अनुसार किसी धार्मिक संस्था का प्रयोग किसी राजनीतिक क्रिया का संप्रवर्तन या प्रचार के लिए वर्जित है, इसलिए कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र पटेल, पूर्व सांसद अरूण यादव द्वारा कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेश का उल्लंघन करना पाया गया।

इसलिए उन व्यक्तियों के खिलाफ धारा 188 और वैधानिक कार्रवाई करें। एसपी देवेंद्र कुमार पाटीदार ने कहा एफएसटी टीम की शिकायत के आधार पर आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र पटेल ने कहा हमें मालूम नहीं था, जो होगा देंखेंगे।

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Loksabha Election 2024 पूर्व पीसीसी चीफ अरूण यादव और खंडवा संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र पटेल के खिलाफ बुरहानपुर जिले की नेपानगर विधानसभा क्षेत्र के नावरा पुलिस चौकी नेपानगर में थाना पुलिस ने एफएसटी टीम की शिकायत के बाद आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज किया है। एसपी देवेंद्र कुमार पाटीदार ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा एफएसटी टीम के प्रतिवेदन के आधार पर नेपा थाने में मामला दर्ज किया है।

आरोप है कि कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी नरेंद्र पटेल और पूर्व सांसद अरूण सहित अन्य द्वारा कांग्रेस पार्टी का प्रचार धार्मिक स्थान माता मंदिर परिसर नावरा में किया गया। दोनों के खिलाफ धारा 188 व धार्मिक संस्था दुरूपयोग का निवारण अधिनियम 1988 की धारा क्र. 6, 7 तहत दंडनीय होना पाया जाने से विवेचना में लिया गया है। गौरतलब है कि 18 अप्रैल को अरूण यादव लोकसभा प्रत्याशी नरेंद्र पटेल के साथ नेपानगर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर थे।

यह है पूरा मामला

नावरा चौकी पुलिस को एफएसटी क्रमांक 1 के कार्यपालिक दंडाधिकारी मिलिन्द घरड ने शिकायती आवेदन दिया। जिसमें कहा गया कि कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी नरेंद्र पटेल और पूर्व सांसद अरूण यादव व अन्य द्वारा कांग्रेस पार्टी का प्रचार धार्मिक स्थान माता मंदिर परिसर नावरा में किया गया। शिकायत में कहा गया कि मैं 12 अप्रैल से एफएसटी क्रमांक 1 नेपानगर में कार्यरत हूं। तहसीलदार द्वारा सूचित किया गया कि ग्राम नावरा में माता मंदिर में कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र पटेल व पूर्व सांसद अरूण यादव व अन्य द्वारा कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

इस संबंध में मुझे वीडियो क्लिपिंग प्राप्त हुई। मेरे द्वारा वीडियो क्लिपिंग और फोटोग्राफी का अवलोकन करने और मौके पर जाकर पंचनामा कार्रवाई व जांच करने में स्पष्ट हो रहा है कि कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र पटेल, सांसद अरूण यादव व अन्य के द्वारा 18 अप्रैल को दोपहर करीब 4 बजे ग्राम नावरा में माता मंदिर में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार-प्रसार किया गया। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता की धारा 3 की के के अनुसार किसी धार्मिक संस्था का प्रयोग किसी राजनीतिक क्रिया का संप्रवर्तन या प्रचार के लिए वर्जित है, इसलिए कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र पटेल, पूर्व सांसद अरूण यादव द्वारा कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेश का उल्लंघन करना पाया गया।

इसलिए उन व्यक्तियों के खिलाफ धारा 188 और वैधानिक कार्रवाई करें। एसपी देवेंद्र कुमार पाटीदार ने कहा एफएसटी टीम की शिकायत के आधार पर आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र पटेल ने कहा हमें मालूम नहीं था, जो होगा देंखेंगे।

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आरोप है कि कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी नरेंद्र पटेल और पूर्व सांसद अरूण सहित अन्य द्वारा कांग्रेस पार्टी का प्रचार धार्मिक स्थान माता मंदिर परिसर नावरा में किया गया। दोनों के खिलाफ धारा 188 व धार्मिक संस्था दुरूपयोग का निवारण अधिनियम 1988 की धारा क्र. 6, 7 तहत दंडनीय होना पाया जाने से विवेचना में लिया गया है। गौरतलब है कि 18 अप्रैल को अरूण यादव लोकसभा प्रत्याशी नरेंद्र पटेल के साथ नेपानगर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर थे।

यह है पूरा मामला

नावरा चौकी पुलिस को एफएसटी क्रमांक 1 के कार्यपालिक दंडाधिकारी मिलिन्द घरड ने शिकायती आवेदन दिया। जिसमें कहा गया कि कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी नरेंद्र पटेल और पूर्व सांसद अरूण यादव व अन्य द्वारा कांग्रेस पार्टी का प्रचार धार्मिक स्थान माता मंदिर परिसर नावरा में किया गया। शिकायत में कहा गया कि मैं 12 अप्रैल से एफएसटी क्रमांक 1 नेपानगर में कार्यरत हूं। तहसीलदार द्वारा सूचित किया गया कि ग्राम नावरा में माता मंदिर में कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र पटेल व पूर्व सांसद अरूण यादव व अन्य द्वारा कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

इस संबंध में मुझे वीडियो क्लिपिंग प्राप्त हुई। मेरे द्वारा वीडियो क्लिपिंग और फोटोग्राफी का अवलोकन करने और मौके पर जाकर पंचनामा कार्रवाई व जांच करने में स्पष्ट हो रहा है कि कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र पटेल, सांसद अरूण यादव व अन्य के द्वारा 18 अप्रैल को दोपहर करीब 4 बजे ग्राम नावरा में माता मंदिर में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार-प्रसार किया गया। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता की धारा 3 की के के अनुसार किसी धार्मिक संस्था का प्रयोग किसी राजनीतिक क्रिया का संप्रवर्तन या प्रचार के लिए वर्जित है, इसलिए कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र पटेल, पूर्व सांसद अरूण यादव द्वारा कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेश का उल्लंघन करना पाया गया।

इसलिए उन व्यक्तियों के खिलाफ धारा 188 और वैधानिक कार्रवाई करें। एसपी देवेंद्र कुमार पाटीदार ने कहा एफएसटी टीम की शिकायत के आधार पर आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र पटेल ने कहा हमें मालूम नहीं था, जो होगा देंखेंगे।

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आरोप है कि कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी नरेंद्र पटेल और पूर्व सांसद अरूण सहित अन्य द्वारा कांग्रेस पार्टी का प्रचार धार्मिक स्थान माता मंदिर परिसर नावरा में किया गया। दोनों के खिलाफ धारा 188 व धार्मिक संस्था दुरूपयोग का निवारण अधिनियम 1988 की धारा क्र. 6, 7 तहत दंडनीय होना पाया जाने से विवेचना में लिया गया है। गौरतलब है कि 18 अप्रैल को अरूण यादव लोकसभा प्रत्याशी नरेंद्र पटेल के साथ नेपानगर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर थे।

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नावरा चौकी पुलिस को एफएसटी क्रमांक 1 के कार्यपालिक दंडाधिकारी मिलिन्द घरड ने शिकायती आवेदन दिया। जिसमें कहा गया कि कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी नरेंद्र पटेल और पूर्व सांसद अरूण यादव व अन्य द्वारा कांग्रेस पार्टी का प्रचार धार्मिक स्थान माता मंदिर परिसर नावरा में किया गया। शिकायत में कहा गया कि मैं 12 अप्रैल से एफएसटी क्रमांक 1 नेपानगर में कार्यरत हूं। तहसीलदार द्वारा सूचित किया गया कि ग्राम नावरा में माता मंदिर में कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र पटेल व पूर्व सांसद अरूण यादव व अन्य द्वारा कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

इस संबंध में मुझे वीडियो क्लिपिंग प्राप्त हुई। मेरे द्वारा वीडियो क्लिपिंग और फोटोग्राफी का अवलोकन करने और मौके पर जाकर पंचनामा कार्रवाई व जांच करने में स्पष्ट हो रहा है कि कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र पटेल, सांसद अरूण यादव व अन्य के द्वारा 18 अप्रैल को दोपहर करीब 4 बजे ग्राम नावरा में माता मंदिर में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार-प्रसार किया गया। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता की धारा 3 की के के अनुसार किसी धार्मिक संस्था का प्रयोग किसी राजनीतिक क्रिया का संप्रवर्तन या प्रचार के लिए वर्जित है, इसलिए कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र पटेल, पूर्व सांसद अरूण यादव द्वारा कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेश का उल्लंघन करना पाया गया।

इसलिए उन व्यक्तियों के खिलाफ धारा 188 और वैधानिक कार्रवाई करें। एसपी देवेंद्र कुमार पाटीदार ने कहा एफएसटी टीम की शिकायत के आधार पर आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र पटेल ने कहा हमें मालूम नहीं था, जो होगा देंखेंगे।

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आरोप है कि कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी नरेंद्र पटेल और पूर्व सांसद अरूण सहित अन्य द्वारा कांग्रेस पार्टी का प्रचार धार्मिक स्थान माता मंदिर परिसर नावरा में किया गया। दोनों के खिलाफ धारा 188 व धार्मिक संस्था दुरूपयोग का निवारण अधिनियम 1988 की धारा क्र. 6, 7 तहत दंडनीय होना पाया जाने से विवेचना में लिया गया है। गौरतलब है कि 18 अप्रैल को अरूण यादव लोकसभा प्रत्याशी नरेंद्र पटेल के साथ नेपानगर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर थे।

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इस संबंध में मुझे वीडियो क्लिपिंग प्राप्त हुई। मेरे द्वारा वीडियो क्लिपिंग और फोटोग्राफी का अवलोकन करने और मौके पर जाकर पंचनामा कार्रवाई व जांच करने में स्पष्ट हो रहा है कि कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र पटेल, सांसद अरूण यादव व अन्य के द्वारा 18 अप्रैल को दोपहर करीब 4 बजे ग्राम नावरा में माता मंदिर में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार-प्रसार किया गया। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता की धारा 3 की के के अनुसार किसी धार्मिक संस्था का प्रयोग किसी राजनीतिक क्रिया का संप्रवर्तन या प्रचार के लिए वर्जित है, इसलिए कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र पटेल, पूर्व सांसद अरूण यादव द्वारा कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेश का उल्लंघन करना पाया गया।

इसलिए उन व्यक्तियों के खिलाफ धारा 188 और वैधानिक कार्रवाई करें। एसपी देवेंद्र कुमार पाटीदार ने कहा एफएसटी टीम की शिकायत के आधार पर आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र पटेल ने कहा हमें मालूम नहीं था, जो होगा देंखेंगे।

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आरोप है कि कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी नरेंद्र पटेल और पूर्व सांसद अरूण सहित अन्य द्वारा कांग्रेस पार्टी का प्रचार धार्मिक स्थान माता मंदिर परिसर नावरा में किया गया। दोनों के खिलाफ धारा 188 व धार्मिक संस्था दुरूपयोग का निवारण अधिनियम 1988 की धारा क्र. 6, 7 तहत दंडनीय होना पाया जाने से विवेचना में लिया गया है। गौरतलब है कि 18 अप्रैल को अरूण यादव लोकसभा प्रत्याशी नरेंद्र पटेल के साथ नेपानगर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर थे।

यह है पूरा मामला

नावरा चौकी पुलिस को एफएसटी क्रमांक 1 के कार्यपालिक दंडाधिकारी मिलिन्द घरड ने शिकायती आवेदन दिया। जिसमें कहा गया कि कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी नरेंद्र पटेल और पूर्व सांसद अरूण यादव व अन्य द्वारा कांग्रेस पार्टी का प्रचार धार्मिक स्थान माता मंदिर परिसर नावरा में किया गया। शिकायत में कहा गया कि मैं 12 अप्रैल से एफएसटी क्रमांक 1 नेपानगर में कार्यरत हूं। तहसीलदार द्वारा सूचित किया गया कि ग्राम नावरा में माता मंदिर में कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र पटेल व पूर्व सांसद अरूण यादव व अन्य द्वारा कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

इस संबंध में मुझे वीडियो क्लिपिंग प्राप्त हुई। मेरे द्वारा वीडियो क्लिपिंग और फोटोग्राफी का अवलोकन करने और मौके पर जाकर पंचनामा कार्रवाई व जांच करने में स्पष्ट हो रहा है कि कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र पटेल, सांसद अरूण यादव व अन्य के द्वारा 18 अप्रैल को दोपहर करीब 4 बजे ग्राम नावरा में माता मंदिर में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार-प्रसार किया गया। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता की धारा 3 की के के अनुसार किसी धार्मिक संस्था का प्रयोग किसी राजनीतिक क्रिया का संप्रवर्तन या प्रचार के लिए वर्जित है, इसलिए कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र पटेल, पूर्व सांसद अरूण यादव द्वारा कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेश का उल्लंघन करना पाया गया।

इसलिए उन व्यक्तियों के खिलाफ धारा 188 और वैधानिक कार्रवाई करें। एसपी देवेंद्र कुमार पाटीदार ने कहा एफएसटी टीम की शिकायत के आधार पर आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र पटेल ने कहा हमें मालूम नहीं था, जो होगा देंखेंगे।

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इस संबंध में मुझे वीडियो क्लिपिंग प्राप्त हुई। मेरे द्वारा वीडियो क्लिपिंग और फोटोग्राफी का अवलोकन करने और मौके पर जाकर पंचनामा कार्रवाई व जांच करने में स्पष्ट हो रहा है कि कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र पटेल, सांसद अरूण यादव व अन्य के द्वारा 18 अप्रैल को दोपहर करीब 4 बजे ग्राम नावरा में माता मंदिर में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार-प्रसार किया गया। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता की धारा 3 की के के अनुसार किसी धार्मिक संस्था का प्रयोग किसी राजनीतिक क्रिया का संप्रवर्तन या प्रचार के लिए वर्जित है, इसलिए कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र पटेल, पूर्व सांसद अरूण यादव द्वारा कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेश का उल्लंघन करना पाया गया।

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Loksabha Election 2024 :पूर्व पीसीसी चीफ अरूण यादव व खंडवा के कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र पटेल पर आचार संहिता उल्लंघन करने पर एफआईआर

Loksabha Election 2024 पूर्व पीसीसी चीफ अरूण यादव और खंडवा संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र पटेल के खिलाफ बुरहानपुर जिले की नेपानगर विधानसभा क्षेत्र के नावरा पुलिस चौकी नेपानगर में थाना पुलिस ने एफएसटी टीम की शिकायत के बाद आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज किया है। एसपी देवेंद्र कुमार पाटीदार ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा एफएसटी टीम के प्रतिवेदन के आधार पर नेपा थाने में मामला दर्ज किया है।

आरोप है कि कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी नरेंद्र पटेल और पूर्व सांसद अरूण सहित अन्य द्वारा कांग्रेस पार्टी का प्रचार धार्मिक स्थान माता मंदिर परिसर नावरा में किया गया। दोनों के खिलाफ धारा 188 व धार्मिक संस्था दुरूपयोग का निवारण अधिनियम 1988 की धारा क्र. 6, 7 तहत दंडनीय होना पाया जाने से विवेचना में लिया गया है। गौरतलब है कि 18 अप्रैल को अरूण यादव लोकसभा प्रत्याशी नरेंद्र पटेल के साथ नेपानगर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर थे।

यह है पूरा मामला

नावरा चौकी पुलिस को एफएसटी क्रमांक 1 के कार्यपालिक दंडाधिकारी मिलिन्द घरड ने शिकायती आवेदन दिया। जिसमें कहा गया कि कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी नरेंद्र पटेल और पूर्व सांसद अरूण यादव व अन्य द्वारा कांग्रेस पार्टी का प्रचार धार्मिक स्थान माता मंदिर परिसर नावरा में किया गया। शिकायत में कहा गया कि मैं 12 अप्रैल से एफएसटी क्रमांक 1 नेपानगर में कार्यरत हूं। तहसीलदार द्वारा सूचित किया गया कि ग्राम नावरा में माता मंदिर में कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र पटेल व पूर्व सांसद अरूण यादव व अन्य द्वारा कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

इस संबंध में मुझे वीडियो क्लिपिंग प्राप्त हुई। मेरे द्वारा वीडियो क्लिपिंग और फोटोग्राफी का अवलोकन करने और मौके पर जाकर पंचनामा कार्रवाई व जांच करने में स्पष्ट हो रहा है कि कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र पटेल, सांसद अरूण यादव व अन्य के द्वारा 18 अप्रैल को दोपहर करीब 4 बजे ग्राम नावरा में माता मंदिर में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार-प्रसार किया गया। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता की धारा 3 की के के अनुसार किसी धार्मिक संस्था का प्रयोग किसी राजनीतिक क्रिया का संप्रवर्तन या प्रचार के लिए वर्जित है, इसलिए कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र पटेल, पूर्व सांसद अरूण यादव द्वारा कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेश का उल्लंघन करना पाया गया।

इसलिए उन व्यक्तियों के खिलाफ धारा 188 और वैधानिक कार्रवाई करें। एसपी देवेंद्र कुमार पाटीदार ने कहा एफएसटी टीम की शिकायत के आधार पर आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र पटेल ने कहा हमें मालूम नहीं था, जो होगा देंखेंगे।

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