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Bank Of India News : बैंक ऑफ इंडिया की शाखाओं में एकमुश्त समझौता दिवस 26 जुलाई को

एनपीए ऋण खातों का होगा निराकरण
बुरहानपुर/23 जुलाई, 2024/- जिले में बैंक ऑफ इंडिया अंतर्गत समस्त शाखाओं में 26 जुलाई, 2024 को समझौता दिवस का आयोजन किया जा रहा है। अग्रणी जिला प्रबंधक श्री महावीर राय ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि सभी शाखाओं में एकमुश्त समझौता ओटीएस के तहत उधारकर्ताओं के एनपीए ऋण खातों का निराकरण किया जायेगा। उन्होंने बताया कि, जो उधारकर्ता व्यवसाय व चिकित्सा स्थिति में परेशानी या किसी अन्य वास्तविक कारण से किसी समय पर अपना ऋण नहीं चुका सके है। बैंक के पास छोटे मूल्य के खातों और मध्यम आकार के खातों का निपटान के लिए विशेष ओटीएस योजना संचालित हैं। योजना के माध्यम से एनपीए उधारकर्ताओं को विशेष और अच्छी छूट की सुविधा है। अग्रणी जिला प्रबंधक श्री राय ने सभी एनपीए उधारकर्ताओं से अपील की है कि, वे 26 जुलाई को समझौता दिवस पर अपने एनपीए ऋण खातों का निपटान कर लें।

जिले में संचालित है, राजस्व महा अभियान-2.0


बुरहानपुर/23 जुलाई, 2024/- शासन के निर्देशानुसार जिले में राजस्व महाअभियान 2.0 संचालित हैं। यह महाअभियान राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण और राजस्व अभिलेखों में त्रुटियों को ठीक करने के लिए चलाया जा रहा हैं।
कलेक्टर सुश्री भव्या मित्तल के मार्गदर्शन में राजस्व अधिकारियों द्वारा राजस्व प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण, नक्शा तरमीम, समग्र का आधार ई-केवाइसी, आधार से लिंकिंग इत्यादि कार्य किये जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में ग्राम खामनी, जसाैंदी, मोन्द्रा, बालापाट, डवालीखुर्द, रामाखेड़ाकलां, शेखपुरा, डवाली रैयत, संग्रामपुर, तुरकगुरड़ा़, रामाखेड़ा, मोहम्मदपुरा, ईच्छापुर, बम्भाड़ा, लोनी, बिरोदा, पातोंडा इत्यादि ग्रामों में अभियान के तहत बी-1 का वाचन एवं ई-केवायसी कार्य किया गया।
कलेक्टर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 अंतर्गत धारा 163 के तहत किया प्रतिबंधात्मक आदेश जारी  
बुरहानपुर/24 जुलाई, 2024/- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री भव्या मित्तल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 अंतर्गत धारा 163 के तहत अनुपयोगी व खुले नलकूपों, बोरवलों के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश शासन भोपाल द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों के परिपालन में जारी यह आदेश बुरहानपुर जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में स्थित सभी बावडियांँ, कुओं, खुले बोरिंग के संबंध में प्रभावशील होगा। उचित कार्यवाही नगरीय एवं ग्रामीण निकायों के अधिकारियों द्वारा की जायेगी।
जारी आदेशानुसार पंप मरम्मत के मामले में ट्यूबवेल को खुला नहीं छोड़ा जाये। कार्य पूर्ण होने के बाद मिट्टी के गड्डों और नालियों को भरा जाये। ऐसे भूमि स्वामी पर जिनके द्वारा निर्देशानुसार कुएं, बोरवेल, बावड़िया पाटने के संबंध में निर्देशों का पालन नहीं जा रहा है। उनके विरूद्ध युक्तियुक्त आपराधिक एवं प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाये। जारी आदेश का उल्लघंन दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा।

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एनपीए ऋण खातों का होगा निराकरण
बुरहानपुर/23 जुलाई, 2024/- जिले में बैंक ऑफ इंडिया अंतर्गत समस्त शाखाओं में 26 जुलाई, 2024 को समझौता दिवस का आयोजन किया जा रहा है। अग्रणी जिला प्रबंधक श्री महावीर राय ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि सभी शाखाओं में एकमुश्त समझौता ओटीएस के तहत उधारकर्ताओं के एनपीए ऋण खातों का निराकरण किया जायेगा। उन्होंने बताया कि, जो उधारकर्ता व्यवसाय व चिकित्सा स्थिति में परेशानी या किसी अन्य वास्तविक कारण से किसी समय पर अपना ऋण नहीं चुका सके है। बैंक के पास छोटे मूल्य के खातों और मध्यम आकार के खातों का निपटान के लिए विशेष ओटीएस योजना संचालित हैं। योजना के माध्यम से एनपीए उधारकर्ताओं को विशेष और अच्छी छूट की सुविधा है। अग्रणी जिला प्रबंधक श्री राय ने सभी एनपीए उधारकर्ताओं से अपील की है कि, वे 26 जुलाई को समझौता दिवस पर अपने एनपीए ऋण खातों का निपटान कर लें।

जिले में संचालित है, राजस्व महा अभियान-2.0


बुरहानपुर/23 जुलाई, 2024/- शासन के निर्देशानुसार जिले में राजस्व महाअभियान 2.0 संचालित हैं। यह महाअभियान राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण और राजस्व अभिलेखों में त्रुटियों को ठीक करने के लिए चलाया जा रहा हैं।
कलेक्टर सुश्री भव्या मित्तल के मार्गदर्शन में राजस्व अधिकारियों द्वारा राजस्व प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण, नक्शा तरमीम, समग्र का आधार ई-केवाइसी, आधार से लिंकिंग इत्यादि कार्य किये जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में ग्राम खामनी, जसाैंदी, मोन्द्रा, बालापाट, डवालीखुर्द, रामाखेड़ाकलां, शेखपुरा, डवाली रैयत, संग्रामपुर, तुरकगुरड़ा़, रामाखेड़ा, मोहम्मदपुरा, ईच्छापुर, बम्भाड़ा, लोनी, बिरोदा, पातोंडा इत्यादि ग्रामों में अभियान के तहत बी-1 का वाचन एवं ई-केवायसी कार्य किया गया।
कलेक्टर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 अंतर्गत धारा 163 के तहत किया प्रतिबंधात्मक आदेश जारी  
बुरहानपुर/24 जुलाई, 2024/- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री भव्या मित्तल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 अंतर्गत धारा 163 के तहत अनुपयोगी व खुले नलकूपों, बोरवलों के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश शासन भोपाल द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों के परिपालन में जारी यह आदेश बुरहानपुर जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में स्थित सभी बावडियांँ, कुओं, खुले बोरिंग के संबंध में प्रभावशील होगा। उचित कार्यवाही नगरीय एवं ग्रामीण निकायों के अधिकारियों द्वारा की जायेगी।
जारी आदेशानुसार पंप मरम्मत के मामले में ट्यूबवेल को खुला नहीं छोड़ा जाये। कार्य पूर्ण होने के बाद मिट्टी के गड्डों और नालियों को भरा जाये। ऐसे भूमि स्वामी पर जिनके द्वारा निर्देशानुसार कुएं, बोरवेल, बावड़िया पाटने के संबंध में निर्देशों का पालन नहीं जा रहा है। उनके विरूद्ध युक्तियुक्त आपराधिक एवं प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाये। जारी आदेश का उल्लघंन दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा।

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जिले में संचालित है, राजस्व महा अभियान-2.0


बुरहानपुर/23 जुलाई, 2024/- शासन के निर्देशानुसार जिले में राजस्व महाअभियान 2.0 संचालित हैं। यह महाअभियान राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण और राजस्व अभिलेखों में त्रुटियों को ठीक करने के लिए चलाया जा रहा हैं।
कलेक्टर सुश्री भव्या मित्तल के मार्गदर्शन में राजस्व अधिकारियों द्वारा राजस्व प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण, नक्शा तरमीम, समग्र का आधार ई-केवाइसी, आधार से लिंकिंग इत्यादि कार्य किये जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में ग्राम खामनी, जसाैंदी, मोन्द्रा, बालापाट, डवालीखुर्द, रामाखेड़ाकलां, शेखपुरा, डवाली रैयत, संग्रामपुर, तुरकगुरड़ा़, रामाखेड़ा, मोहम्मदपुरा, ईच्छापुर, बम्भाड़ा, लोनी, बिरोदा, पातोंडा इत्यादि ग्रामों में अभियान के तहत बी-1 का वाचन एवं ई-केवायसी कार्य किया गया।
कलेक्टर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 अंतर्गत धारा 163 के तहत किया प्रतिबंधात्मक आदेश जारी  
बुरहानपुर/24 जुलाई, 2024/- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री भव्या मित्तल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 अंतर्गत धारा 163 के तहत अनुपयोगी व खुले नलकूपों, बोरवलों के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश शासन भोपाल द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों के परिपालन में जारी यह आदेश बुरहानपुर जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में स्थित सभी बावडियांँ, कुओं, खुले बोरिंग के संबंध में प्रभावशील होगा। उचित कार्यवाही नगरीय एवं ग्रामीण निकायों के अधिकारियों द्वारा की जायेगी।
जारी आदेशानुसार पंप मरम्मत के मामले में ट्यूबवेल को खुला नहीं छोड़ा जाये। कार्य पूर्ण होने के बाद मिट्टी के गड्डों और नालियों को भरा जाये। ऐसे भूमि स्वामी पर जिनके द्वारा निर्देशानुसार कुएं, बोरवेल, बावड़िया पाटने के संबंध में निर्देशों का पालन नहीं जा रहा है। उनके विरूद्ध युक्तियुक्त आपराधिक एवं प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाये। जारी आदेश का उल्लघंन दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा।

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जिले में संचालित है, राजस्व महा अभियान-2.0


बुरहानपुर/23 जुलाई, 2024/- शासन के निर्देशानुसार जिले में राजस्व महाअभियान 2.0 संचालित हैं। यह महाअभियान राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण और राजस्व अभिलेखों में त्रुटियों को ठीक करने के लिए चलाया जा रहा हैं।
कलेक्टर सुश्री भव्या मित्तल के मार्गदर्शन में राजस्व अधिकारियों द्वारा राजस्व प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण, नक्शा तरमीम, समग्र का आधार ई-केवाइसी, आधार से लिंकिंग इत्यादि कार्य किये जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में ग्राम खामनी, जसाैंदी, मोन्द्रा, बालापाट, डवालीखुर्द, रामाखेड़ाकलां, शेखपुरा, डवाली रैयत, संग्रामपुर, तुरकगुरड़ा़, रामाखेड़ा, मोहम्मदपुरा, ईच्छापुर, बम्भाड़ा, लोनी, बिरोदा, पातोंडा इत्यादि ग्रामों में अभियान के तहत बी-1 का वाचन एवं ई-केवायसी कार्य किया गया।
कलेक्टर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 अंतर्गत धारा 163 के तहत किया प्रतिबंधात्मक आदेश जारी  
बुरहानपुर/24 जुलाई, 2024/- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री भव्या मित्तल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 अंतर्गत धारा 163 के तहत अनुपयोगी व खुले नलकूपों, बोरवलों के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश शासन भोपाल द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों के परिपालन में जारी यह आदेश बुरहानपुर जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में स्थित सभी बावडियांँ, कुओं, खुले बोरिंग के संबंध में प्रभावशील होगा। उचित कार्यवाही नगरीय एवं ग्रामीण निकायों के अधिकारियों द्वारा की जायेगी।
जारी आदेशानुसार पंप मरम्मत के मामले में ट्यूबवेल को खुला नहीं छोड़ा जाये। कार्य पूर्ण होने के बाद मिट्टी के गड्डों और नालियों को भरा जाये। ऐसे भूमि स्वामी पर जिनके द्वारा निर्देशानुसार कुएं, बोरवेल, बावड़िया पाटने के संबंध में निर्देशों का पालन नहीं जा रहा है। उनके विरूद्ध युक्तियुक्त आपराधिक एवं प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाये। जारी आदेश का उल्लघंन दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा।

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जिले में संचालित है, राजस्व महा अभियान-2.0


बुरहानपुर/23 जुलाई, 2024/- शासन के निर्देशानुसार जिले में राजस्व महाअभियान 2.0 संचालित हैं। यह महाअभियान राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण और राजस्व अभिलेखों में त्रुटियों को ठीक करने के लिए चलाया जा रहा हैं।
कलेक्टर सुश्री भव्या मित्तल के मार्गदर्शन में राजस्व अधिकारियों द्वारा राजस्व प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण, नक्शा तरमीम, समग्र का आधार ई-केवाइसी, आधार से लिंकिंग इत्यादि कार्य किये जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में ग्राम खामनी, जसाैंदी, मोन्द्रा, बालापाट, डवालीखुर्द, रामाखेड़ाकलां, शेखपुरा, डवाली रैयत, संग्रामपुर, तुरकगुरड़ा़, रामाखेड़ा, मोहम्मदपुरा, ईच्छापुर, बम्भाड़ा, लोनी, बिरोदा, पातोंडा इत्यादि ग्रामों में अभियान के तहत बी-1 का वाचन एवं ई-केवायसी कार्य किया गया।
कलेक्टर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 अंतर्गत धारा 163 के तहत किया प्रतिबंधात्मक आदेश जारी  
बुरहानपुर/24 जुलाई, 2024/- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री भव्या मित्तल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 अंतर्गत धारा 163 के तहत अनुपयोगी व खुले नलकूपों, बोरवलों के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश शासन भोपाल द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों के परिपालन में जारी यह आदेश बुरहानपुर जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में स्थित सभी बावडियांँ, कुओं, खुले बोरिंग के संबंध में प्रभावशील होगा। उचित कार्यवाही नगरीय एवं ग्रामीण निकायों के अधिकारियों द्वारा की जायेगी।
जारी आदेशानुसार पंप मरम्मत के मामले में ट्यूबवेल को खुला नहीं छोड़ा जाये। कार्य पूर्ण होने के बाद मिट्टी के गड्डों और नालियों को भरा जाये। ऐसे भूमि स्वामी पर जिनके द्वारा निर्देशानुसार कुएं, बोरवेल, बावड़िया पाटने के संबंध में निर्देशों का पालन नहीं जा रहा है। उनके विरूद्ध युक्तियुक्त आपराधिक एवं प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाये। जारी आदेश का उल्लघंन दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा।

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बुरहानपुर/23 जुलाई, 2024/- जिले में बैंक ऑफ इंडिया अंतर्गत समस्त शाखाओं में 26 जुलाई, 2024 को समझौता दिवस का आयोजन किया जा रहा है। अग्रणी जिला प्रबंधक श्री महावीर राय ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि सभी शाखाओं में एकमुश्त समझौता ओटीएस के तहत उधारकर्ताओं के एनपीए ऋण खातों का निराकरण किया जायेगा। उन्होंने बताया कि, जो उधारकर्ता व्यवसाय व चिकित्सा स्थिति में परेशानी या किसी अन्य वास्तविक कारण से किसी समय पर अपना ऋण नहीं चुका सके है। बैंक के पास छोटे मूल्य के खातों और मध्यम आकार के खातों का निपटान के लिए विशेष ओटीएस योजना संचालित हैं। योजना के माध्यम से एनपीए उधारकर्ताओं को विशेष और अच्छी छूट की सुविधा है। अग्रणी जिला प्रबंधक श्री राय ने सभी एनपीए उधारकर्ताओं से अपील की है कि, वे 26 जुलाई को समझौता दिवस पर अपने एनपीए ऋण खातों का निपटान कर लें।

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बुरहानपुर/23 जुलाई, 2024/- शासन के निर्देशानुसार जिले में राजस्व महाअभियान 2.0 संचालित हैं। यह महाअभियान राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण और राजस्व अभिलेखों में त्रुटियों को ठीक करने के लिए चलाया जा रहा हैं।
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जारी आदेशानुसार पंप मरम्मत के मामले में ट्यूबवेल को खुला नहीं छोड़ा जाये। कार्य पूर्ण होने के बाद मिट्टी के गड्डों और नालियों को भरा जाये। ऐसे भूमि स्वामी पर जिनके द्वारा निर्देशानुसार कुएं, बोरवेल, बावड़िया पाटने के संबंध में निर्देशों का पालन नहीं जा रहा है। उनके विरूद्ध युक्तियुक्त आपराधिक एवं प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाये। जारी आदेश का उल्लघंन दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा।

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जारी आदेशानुसार पंप मरम्मत के मामले में ट्यूबवेल को खुला नहीं छोड़ा जाये। कार्य पूर्ण होने के बाद मिट्टी के गड्डों और नालियों को भरा जाये। ऐसे भूमि स्वामी पर जिनके द्वारा निर्देशानुसार कुएं, बोरवेल, बावड़िया पाटने के संबंध में निर्देशों का पालन नहीं जा रहा है। उनके विरूद्ध युक्तियुक्त आपराधिक एवं प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाये। जारी आदेश का उल्लघंन दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा।

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Bank Of India News : बैंक ऑफ इंडिया की शाखाओं में एकमुश्त समझौता दिवस 26 जुलाई को

एनपीए ऋण खातों का होगा निराकरण
बुरहानपुर/23 जुलाई, 2024/- जिले में बैंक ऑफ इंडिया अंतर्गत समस्त शाखाओं में 26 जुलाई, 2024 को समझौता दिवस का आयोजन किया जा रहा है। अग्रणी जिला प्रबंधक श्री महावीर राय ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि सभी शाखाओं में एकमुश्त समझौता ओटीएस के तहत उधारकर्ताओं के एनपीए ऋण खातों का निराकरण किया जायेगा। उन्होंने बताया कि, जो उधारकर्ता व्यवसाय व चिकित्सा स्थिति में परेशानी या किसी अन्य वास्तविक कारण से किसी समय पर अपना ऋण नहीं चुका सके है। बैंक के पास छोटे मूल्य के खातों और मध्यम आकार के खातों का निपटान के लिए विशेष ओटीएस योजना संचालित हैं। योजना के माध्यम से एनपीए उधारकर्ताओं को विशेष और अच्छी छूट की सुविधा है। अग्रणी जिला प्रबंधक श्री राय ने सभी एनपीए उधारकर्ताओं से अपील की है कि, वे 26 जुलाई को समझौता दिवस पर अपने एनपीए ऋण खातों का निपटान कर लें।

जिले में संचालित है, राजस्व महा अभियान-2.0


बुरहानपुर/23 जुलाई, 2024/- शासन के निर्देशानुसार जिले में राजस्व महाअभियान 2.0 संचालित हैं। यह महाअभियान राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण और राजस्व अभिलेखों में त्रुटियों को ठीक करने के लिए चलाया जा रहा हैं।
कलेक्टर सुश्री भव्या मित्तल के मार्गदर्शन में राजस्व अधिकारियों द्वारा राजस्व प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण, नक्शा तरमीम, समग्र का आधार ई-केवाइसी, आधार से लिंकिंग इत्यादि कार्य किये जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में ग्राम खामनी, जसाैंदी, मोन्द्रा, बालापाट, डवालीखुर्द, रामाखेड़ाकलां, शेखपुरा, डवाली रैयत, संग्रामपुर, तुरकगुरड़ा़, रामाखेड़ा, मोहम्मदपुरा, ईच्छापुर, बम्भाड़ा, लोनी, बिरोदा, पातोंडा इत्यादि ग्रामों में अभियान के तहत बी-1 का वाचन एवं ई-केवायसी कार्य किया गया।
कलेक्टर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 अंतर्गत धारा 163 के तहत किया प्रतिबंधात्मक आदेश जारी  
बुरहानपुर/24 जुलाई, 2024/- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री भव्या मित्तल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 अंतर्गत धारा 163 के तहत अनुपयोगी व खुले नलकूपों, बोरवलों के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश शासन भोपाल द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों के परिपालन में जारी यह आदेश बुरहानपुर जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में स्थित सभी बावडियांँ, कुओं, खुले बोरिंग के संबंध में प्रभावशील होगा। उचित कार्यवाही नगरीय एवं ग्रामीण निकायों के अधिकारियों द्वारा की जायेगी।
जारी आदेशानुसार पंप मरम्मत के मामले में ट्यूबवेल को खुला नहीं छोड़ा जाये। कार्य पूर्ण होने के बाद मिट्टी के गड्डों और नालियों को भरा जाये। ऐसे भूमि स्वामी पर जिनके द्वारा निर्देशानुसार कुएं, बोरवेल, बावड़िया पाटने के संबंध में निर्देशों का पालन नहीं जा रहा है। उनके विरूद्ध युक्तियुक्त आपराधिक एवं प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाये। जारी आदेश का उल्लघंन दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा।

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बुरहानपुर/23 जुलाई, 2024/- जिले में बैंक ऑफ इंडिया अंतर्गत समस्त शाखाओं में 26 जुलाई, 2024 को समझौता दिवस का आयोजन किया जा रहा है। अग्रणी जिला प्रबंधक श्री महावीर राय ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि सभी शाखाओं में एकमुश्त समझौता ओटीएस के तहत उधारकर्ताओं के एनपीए ऋण खातों का निराकरण किया जायेगा। उन्होंने बताया कि, जो उधारकर्ता व्यवसाय व चिकित्सा स्थिति में परेशानी या किसी अन्य वास्तविक कारण से किसी समय पर अपना ऋण नहीं चुका सके है। बैंक के पास छोटे मूल्य के खातों और मध्यम आकार के खातों का निपटान के लिए विशेष ओटीएस योजना संचालित हैं। योजना के माध्यम से एनपीए उधारकर्ताओं को विशेष और अच्छी छूट की सुविधा है। अग्रणी जिला प्रबंधक श्री राय ने सभी एनपीए उधारकर्ताओं से अपील की है कि, वे 26 जुलाई को समझौता दिवस पर अपने एनपीए ऋण खातों का निपटान कर लें।

जिले में संचालित है, राजस्व महा अभियान-2.0


बुरहानपुर/23 जुलाई, 2024/- शासन के निर्देशानुसार जिले में राजस्व महाअभियान 2.0 संचालित हैं। यह महाअभियान राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण और राजस्व अभिलेखों में त्रुटियों को ठीक करने के लिए चलाया जा रहा हैं।
कलेक्टर सुश्री भव्या मित्तल के मार्गदर्शन में राजस्व अधिकारियों द्वारा राजस्व प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण, नक्शा तरमीम, समग्र का आधार ई-केवाइसी, आधार से लिंकिंग इत्यादि कार्य किये जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में ग्राम खामनी, जसाैंदी, मोन्द्रा, बालापाट, डवालीखुर्द, रामाखेड़ाकलां, शेखपुरा, डवाली रैयत, संग्रामपुर, तुरकगुरड़ा़, रामाखेड़ा, मोहम्मदपुरा, ईच्छापुर, बम्भाड़ा, लोनी, बिरोदा, पातोंडा इत्यादि ग्रामों में अभियान के तहत बी-1 का वाचन एवं ई-केवायसी कार्य किया गया।
कलेक्टर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 अंतर्गत धारा 163 के तहत किया प्रतिबंधात्मक आदेश जारी  
बुरहानपुर/24 जुलाई, 2024/- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री भव्या मित्तल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 अंतर्गत धारा 163 के तहत अनुपयोगी व खुले नलकूपों, बोरवलों के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश शासन भोपाल द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों के परिपालन में जारी यह आदेश बुरहानपुर जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में स्थित सभी बावडियांँ, कुओं, खुले बोरिंग के संबंध में प्रभावशील होगा। उचित कार्यवाही नगरीय एवं ग्रामीण निकायों के अधिकारियों द्वारा की जायेगी।
जारी आदेशानुसार पंप मरम्मत के मामले में ट्यूबवेल को खुला नहीं छोड़ा जाये। कार्य पूर्ण होने के बाद मिट्टी के गड्डों और नालियों को भरा जाये। ऐसे भूमि स्वामी पर जिनके द्वारा निर्देशानुसार कुएं, बोरवेल, बावड़िया पाटने के संबंध में निर्देशों का पालन नहीं जा रहा है। उनके विरूद्ध युक्तियुक्त आपराधिक एवं प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाये। जारी आदेश का उल्लघंन दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा।

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