Wednesday, April 29, 2026
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Burhanpur News :बुरहानपुर पंजीयन कार्यालय में भ्रष्टाचार की शिकायत, एआईएमआईएम नगर अध्यक्ष ने उठाई आवाज

 

Burhanpur Newsबुरहानपुर। जिला पंजीयन कार्यालय में हो रहे भ्रष्टाचार की शिकायतों ने एक बार फिर शहर का ध्यान खींचा है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के नगर अध्यक्ष और अधिवक्ता जहीरूद्दीन अर्श ने पंजीयन कार्यालय में अवैध वसूली और भ्रष्टाचार के खिलाफ जिला कलेक्टर को शिकायत दर्ज कराई है। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष रिंकू टांक ने भी इसी प्रकार की शिकायत की थी।

बुरहानपुर एमआईएम के नगर अध्यक्ष एडवोकेट जहीर उद्दीन अर्श व्दारा कलेक्टर को की गई पंजीयन विभाग की शिकायत
बुरहानपुर एमआईएम के नगर अध्यक्ष एडवोकेट जहीर उद्दीन अर्श व्दारा कलेक्टर को की गई पंजीयन विभाग की शिकायत

जहीरूद्दीन अर्श ने अपनी शिकायत में कहा कि संपत्ति क्रेता जब कोई संपत्ति खरीदते हैं, तो जिला पंजीयन कार्यालय के सर्विस प्रोवाइडर्स, बाबू, और चपरासी द्वारा राज्य शासन के निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त 2-3% अवैध रूप से वसूले जा रहे हैं। शिकायतकर्ताओं के अनुसार, यदि यह राशि नहीं दी जाती, तो पंजीयन प्रक्रिया में जानबूझकर त्रुटियां निकालकर काम में अनावश्यक विलंब किया जाता है, जिससे संपत्ति क्रेताओं को आर्थिक नुकसान होता है।

इस अवैध वसूली से क्रेता पर दो से तीन प्रतिशत अतिरिक्त आर्थिक भार पड़ता है, जो भ्रष्टाचार अधिनियम के अंतर्गत एक गंभीर अपराध है। एडवोकेट जहीर उद्दीन अर्श ने मांग की है कि इस भ्रष्टाचार पर तुरंत लगाम लगाई जाए ताकि बुरहानपुर के नागरिकों की वैध आय सुरक्षित रहे और उन्हें किसी प्रकार की आर्थिक परेशानी न हो।

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बुरहानपुर एमआईएम के नगर अध्यक्ष एडवोकेट जहीर उद्दीन अर्श व्दारा कलेक्टर को की गई पंजीयन विभाग की शिकायत
बुरहानपुर एमआईएम के नगर अध्यक्ष एडवोकेट जहीर उद्दीन अर्श व्दारा कलेक्टर को की गई पंजीयन विभाग की शिकायत

जहीरूद्दीन अर्श ने अपनी शिकायत में कहा कि संपत्ति क्रेता जब कोई संपत्ति खरीदते हैं, तो जिला पंजीयन कार्यालय के सर्विस प्रोवाइडर्स, बाबू, और चपरासी द्वारा राज्य शासन के निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त 2-3% अवैध रूप से वसूले जा रहे हैं। शिकायतकर्ताओं के अनुसार, यदि यह राशि नहीं दी जाती, तो पंजीयन प्रक्रिया में जानबूझकर त्रुटियां निकालकर काम में अनावश्यक विलंब किया जाता है, जिससे संपत्ति क्रेताओं को आर्थिक नुकसान होता है।

इस अवैध वसूली से क्रेता पर दो से तीन प्रतिशत अतिरिक्त आर्थिक भार पड़ता है, जो भ्रष्टाचार अधिनियम के अंतर्गत एक गंभीर अपराध है। एडवोकेट जहीर उद्दीन अर्श ने मांग की है कि इस भ्रष्टाचार पर तुरंत लगाम लगाई जाए ताकि बुरहानपुर के नागरिकों की वैध आय सुरक्षित रहे और उन्हें किसी प्रकार की आर्थिक परेशानी न हो।

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बुरहानपुर एमआईएम के नगर अध्यक्ष एडवोकेट जहीर उद्दीन अर्श व्दारा कलेक्टर को की गई पंजीयन विभाग की शिकायत
बुरहानपुर एमआईएम के नगर अध्यक्ष एडवोकेट जहीर उद्दीन अर्श व्दारा कलेक्टर को की गई पंजीयन विभाग की शिकायत

जहीरूद्दीन अर्श ने अपनी शिकायत में कहा कि संपत्ति क्रेता जब कोई संपत्ति खरीदते हैं, तो जिला पंजीयन कार्यालय के सर्विस प्रोवाइडर्स, बाबू, और चपरासी द्वारा राज्य शासन के निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त 2-3% अवैध रूप से वसूले जा रहे हैं। शिकायतकर्ताओं के अनुसार, यदि यह राशि नहीं दी जाती, तो पंजीयन प्रक्रिया में जानबूझकर त्रुटियां निकालकर काम में अनावश्यक विलंब किया जाता है, जिससे संपत्ति क्रेताओं को आर्थिक नुकसान होता है।

इस अवैध वसूली से क्रेता पर दो से तीन प्रतिशत अतिरिक्त आर्थिक भार पड़ता है, जो भ्रष्टाचार अधिनियम के अंतर्गत एक गंभीर अपराध है। एडवोकेट जहीर उद्दीन अर्श ने मांग की है कि इस भ्रष्टाचार पर तुरंत लगाम लगाई जाए ताकि बुरहानपुर के नागरिकों की वैध आय सुरक्षित रहे और उन्हें किसी प्रकार की आर्थिक परेशानी न हो।

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बुरहानपुर एमआईएम के नगर अध्यक्ष एडवोकेट जहीर उद्दीन अर्श व्दारा कलेक्टर को की गई पंजीयन विभाग की शिकायत
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जहीरूद्दीन अर्श ने अपनी शिकायत में कहा कि संपत्ति क्रेता जब कोई संपत्ति खरीदते हैं, तो जिला पंजीयन कार्यालय के सर्विस प्रोवाइडर्स, बाबू, और चपरासी द्वारा राज्य शासन के निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त 2-3% अवैध रूप से वसूले जा रहे हैं। शिकायतकर्ताओं के अनुसार, यदि यह राशि नहीं दी जाती, तो पंजीयन प्रक्रिया में जानबूझकर त्रुटियां निकालकर काम में अनावश्यक विलंब किया जाता है, जिससे संपत्ति क्रेताओं को आर्थिक नुकसान होता है।

इस अवैध वसूली से क्रेता पर दो से तीन प्रतिशत अतिरिक्त आर्थिक भार पड़ता है, जो भ्रष्टाचार अधिनियम के अंतर्गत एक गंभीर अपराध है। एडवोकेट जहीर उद्दीन अर्श ने मांग की है कि इस भ्रष्टाचार पर तुरंत लगाम लगाई जाए ताकि बुरहानपुर के नागरिकों की वैध आय सुरक्षित रहे और उन्हें किसी प्रकार की आर्थिक परेशानी न हो।

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बुरहानपुर एमआईएम के नगर अध्यक्ष एडवोकेट जहीर उद्दीन अर्श व्दारा कलेक्टर को की गई पंजीयन विभाग की शिकायत
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जहीरूद्दीन अर्श ने अपनी शिकायत में कहा कि संपत्ति क्रेता जब कोई संपत्ति खरीदते हैं, तो जिला पंजीयन कार्यालय के सर्विस प्रोवाइडर्स, बाबू, और चपरासी द्वारा राज्य शासन के निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त 2-3% अवैध रूप से वसूले जा रहे हैं। शिकायतकर्ताओं के अनुसार, यदि यह राशि नहीं दी जाती, तो पंजीयन प्रक्रिया में जानबूझकर त्रुटियां निकालकर काम में अनावश्यक विलंब किया जाता है, जिससे संपत्ति क्रेताओं को आर्थिक नुकसान होता है।

इस अवैध वसूली से क्रेता पर दो से तीन प्रतिशत अतिरिक्त आर्थिक भार पड़ता है, जो भ्रष्टाचार अधिनियम के अंतर्गत एक गंभीर अपराध है। एडवोकेट जहीर उद्दीन अर्श ने मांग की है कि इस भ्रष्टाचार पर तुरंत लगाम लगाई जाए ताकि बुरहानपुर के नागरिकों की वैध आय सुरक्षित रहे और उन्हें किसी प्रकार की आर्थिक परेशानी न हो।

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बुरहानपुर एमआईएम के नगर अध्यक्ष एडवोकेट जहीर उद्दीन अर्श व्दारा कलेक्टर को की गई पंजीयन विभाग की शिकायत
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इस अवैध वसूली से क्रेता पर दो से तीन प्रतिशत अतिरिक्त आर्थिक भार पड़ता है, जो भ्रष्टाचार अधिनियम के अंतर्गत एक गंभीर अपराध है। एडवोकेट जहीर उद्दीन अर्श ने मांग की है कि इस भ्रष्टाचार पर तुरंत लगाम लगाई जाए ताकि बुरहानपुर के नागरिकों की वैध आय सुरक्षित रहे और उन्हें किसी प्रकार की आर्थिक परेशानी न हो।

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जहीरूद्दीन अर्श ने अपनी शिकायत में कहा कि संपत्ति क्रेता जब कोई संपत्ति खरीदते हैं, तो जिला पंजीयन कार्यालय के सर्विस प्रोवाइडर्स, बाबू, और चपरासी द्वारा राज्य शासन के निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त 2-3% अवैध रूप से वसूले जा रहे हैं। शिकायतकर्ताओं के अनुसार, यदि यह राशि नहीं दी जाती, तो पंजीयन प्रक्रिया में जानबूझकर त्रुटियां निकालकर काम में अनावश्यक विलंब किया जाता है, जिससे संपत्ति क्रेताओं को आर्थिक नुकसान होता है।

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बुरहानपुर एमआईएम के नगर अध्यक्ष एडवोकेट जहीर उद्दीन अर्श व्दारा कलेक्टर को की गई पंजीयन विभाग की शिकायत
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जहीरूद्दीन अर्श ने अपनी शिकायत में कहा कि संपत्ति क्रेता जब कोई संपत्ति खरीदते हैं, तो जिला पंजीयन कार्यालय के सर्विस प्रोवाइडर्स, बाबू, और चपरासी द्वारा राज्य शासन के निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त 2-3% अवैध रूप से वसूले जा रहे हैं। शिकायतकर्ताओं के अनुसार, यदि यह राशि नहीं दी जाती, तो पंजीयन प्रक्रिया में जानबूझकर त्रुटियां निकालकर काम में अनावश्यक विलंब किया जाता है, जिससे संपत्ति क्रेताओं को आर्थिक नुकसान होता है।

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बुरहानपुर एमआईएम के नगर अध्यक्ष एडवोकेट जहीर उद्दीन अर्श व्दारा कलेक्टर को की गई पंजीयन विभाग की शिकायत
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जहीरूद्दीन अर्श ने अपनी शिकायत में कहा कि संपत्ति क्रेता जब कोई संपत्ति खरीदते हैं, तो जिला पंजीयन कार्यालय के सर्विस प्रोवाइडर्स, बाबू, और चपरासी द्वारा राज्य शासन के निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त 2-3% अवैध रूप से वसूले जा रहे हैं। शिकायतकर्ताओं के अनुसार, यदि यह राशि नहीं दी जाती, तो पंजीयन प्रक्रिया में जानबूझकर त्रुटियां निकालकर काम में अनावश्यक विलंब किया जाता है, जिससे संपत्ति क्रेताओं को आर्थिक नुकसान होता है।

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