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Mp Mla Court Notice :एमपी-एमएलए कोर्ट का पूर्व विधायक सुमित्रा कास्डेकर को नोटिस, 27 सितंबर को पेशी

धोखाधड़ी के आरोपों का सामना कर रही हैं पूर्व विधायक; साक्ष्यों के साथ देना होगा जवाब
मामला नेपानगर की पूर्व विधायक सुमित्रा कास्डेकर का

Mp Mla Court Noticeबुरहानपुर(पॉलिटिकल रिपोर्टर) इंदौर के एमपी-एमएलए कोर्ट ने नेपानगर की पूर्व विधायक सुमित्रा कास्डेकर को एक नोटिस जारी किया है। नोटिस में उन्हें 27 सितंबर को कोर्ट में पेश होकर अपने खिलाफ लगे धोखाधड़ी के आरोपों पर जवाब देने को कहा गया है।

क्या है मामला:

फरियादी बालचंद शिंदे की ओर से दायर शिकायत के अनुसार, सुमित्रा कास्डेकर पर धारा 468, 420 और 471 आईपीसी के तहत धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। शिंदे के वकील जहीर उद्दीन ने बताया कि आज ही कोर्ट का नोटिस थाने में तामील करवा दिया गया है।
नेपानगर की पूर्व विधायक सुमित्रा कास्डेकर धोखाधड़ी के गंभीर आरोपों का सामना कर रही हैं। एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें 27 सितंबर को पेश होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। यह मामला राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है।
जानिए क्या है मामला
– दरअसल बुरहानपुर निवासी बालचंद शिदे नामक एक व्यक्ति ने एक आवेदन बुरहानपुर लोअर कोर्ट में लगाया था जिसमें कहा गया था कि नेपानगर की पूर्व विधायक सुमित्रा कास्डेकर ने इंडियन ऑयल और चुनाव लड़ते समय निर्वाचन आयोग को जो शपथ पत्र दिया था उनमें उनकी जन्म तारीख अलग अलग है। तब कोर्ट ने थाने को एफआईआर करने को कहा था, लेकिन पूर्व विधायक हाईकोर्ट चली गईं थी।

वहां उनके वकील ने उनका पक्ष रखा था कि यह मामला एमपी, एमएलए कोर्ट का है। कोर्ट से भी फैसला यही आया था कि अगर परिवादी चाहे तो वह एमपी, एमएलए कोर्ट में आवेदन करे। इसके बाद परिवादी बालचंद शिंदे ने एमपी, एमएलए कोर्ट में आवेदन लगाया।

इसी मामले में अब नेपानगर की पूर्व विधायक सुमित्रा कास्डेकर को नोटिस जारी हुआ है जो खकनार थाने के माध्यम से तामील होगा। परिवादी के अधिवक्ता जहीर उद्दीन का कहना है कि आज ही नोटिस खकनार थाने में तामिल कराया गया है
मालूम हो कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आई हैं सुमित्रा कास्डेकर पहले कांग्रेस से विधायक थीं। हालांकि, साल-2020 में उन्होंने पार्टी से यह कहकर इस्तीफा दे दिया था। उनके काम नहीं हो रहे हैं। सुमित्रा कास्डेकर को बाद में भाजपा ने नेपानगर से ही भाजपा से टिकट दिया और वह चुनाव जीतीं, लेकिन इस बार यहां से पार्टी ने उन्हें टिकट न देकर पूर्व विधायक मंजू दादू को टिकट दिया। अब मंजू दादू नेपानगर से विधायक हैं।

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धोखाधड़ी के आरोपों का सामना कर रही हैं पूर्व विधायक; साक्ष्यों के साथ देना होगा जवाब
मामला नेपानगर की पूर्व विधायक सुमित्रा कास्डेकर का

Mp Mla Court Noticeबुरहानपुर(पॉलिटिकल रिपोर्टर) इंदौर के एमपी-एमएलए कोर्ट ने नेपानगर की पूर्व विधायक सुमित्रा कास्डेकर को एक नोटिस जारी किया है। नोटिस में उन्हें 27 सितंबर को कोर्ट में पेश होकर अपने खिलाफ लगे धोखाधड़ी के आरोपों पर जवाब देने को कहा गया है।

क्या है मामला:

फरियादी बालचंद शिंदे की ओर से दायर शिकायत के अनुसार, सुमित्रा कास्डेकर पर धारा 468, 420 और 471 आईपीसी के तहत धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। शिंदे के वकील जहीर उद्दीन ने बताया कि आज ही कोर्ट का नोटिस थाने में तामील करवा दिया गया है।
नेपानगर की पूर्व विधायक सुमित्रा कास्डेकर धोखाधड़ी के गंभीर आरोपों का सामना कर रही हैं। एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें 27 सितंबर को पेश होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। यह मामला राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है।
जानिए क्या है मामला
– दरअसल बुरहानपुर निवासी बालचंद शिदे नामक एक व्यक्ति ने एक आवेदन बुरहानपुर लोअर कोर्ट में लगाया था जिसमें कहा गया था कि नेपानगर की पूर्व विधायक सुमित्रा कास्डेकर ने इंडियन ऑयल और चुनाव लड़ते समय निर्वाचन आयोग को जो शपथ पत्र दिया था उनमें उनकी जन्म तारीख अलग अलग है। तब कोर्ट ने थाने को एफआईआर करने को कहा था, लेकिन पूर्व विधायक हाईकोर्ट चली गईं थी।

वहां उनके वकील ने उनका पक्ष रखा था कि यह मामला एमपी, एमएलए कोर्ट का है। कोर्ट से भी फैसला यही आया था कि अगर परिवादी चाहे तो वह एमपी, एमएलए कोर्ट में आवेदन करे। इसके बाद परिवादी बालचंद शिंदे ने एमपी, एमएलए कोर्ट में आवेदन लगाया।

इसी मामले में अब नेपानगर की पूर्व विधायक सुमित्रा कास्डेकर को नोटिस जारी हुआ है जो खकनार थाने के माध्यम से तामील होगा। परिवादी के अधिवक्ता जहीर उद्दीन का कहना है कि आज ही नोटिस खकनार थाने में तामिल कराया गया है
मालूम हो कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आई हैं सुमित्रा कास्डेकर पहले कांग्रेस से विधायक थीं। हालांकि, साल-2020 में उन्होंने पार्टी से यह कहकर इस्तीफा दे दिया था। उनके काम नहीं हो रहे हैं। सुमित्रा कास्डेकर को बाद में भाजपा ने नेपानगर से ही भाजपा से टिकट दिया और वह चुनाव जीतीं, लेकिन इस बार यहां से पार्टी ने उन्हें टिकट न देकर पूर्व विधायक मंजू दादू को टिकट दिया। अब मंजू दादू नेपानगर से विधायक हैं।

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मामला नेपानगर की पूर्व विधायक सुमित्रा कास्डेकर का

Mp Mla Court Noticeबुरहानपुर(पॉलिटिकल रिपोर्टर) इंदौर के एमपी-एमएलए कोर्ट ने नेपानगर की पूर्व विधायक सुमित्रा कास्डेकर को एक नोटिस जारी किया है। नोटिस में उन्हें 27 सितंबर को कोर्ट में पेश होकर अपने खिलाफ लगे धोखाधड़ी के आरोपों पर जवाब देने को कहा गया है।

क्या है मामला:

फरियादी बालचंद शिंदे की ओर से दायर शिकायत के अनुसार, सुमित्रा कास्डेकर पर धारा 468, 420 और 471 आईपीसी के तहत धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। शिंदे के वकील जहीर उद्दीन ने बताया कि आज ही कोर्ट का नोटिस थाने में तामील करवा दिया गया है।
नेपानगर की पूर्व विधायक सुमित्रा कास्डेकर धोखाधड़ी के गंभीर आरोपों का सामना कर रही हैं। एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें 27 सितंबर को पेश होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। यह मामला राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है।
जानिए क्या है मामला
– दरअसल बुरहानपुर निवासी बालचंद शिदे नामक एक व्यक्ति ने एक आवेदन बुरहानपुर लोअर कोर्ट में लगाया था जिसमें कहा गया था कि नेपानगर की पूर्व विधायक सुमित्रा कास्डेकर ने इंडियन ऑयल और चुनाव लड़ते समय निर्वाचन आयोग को जो शपथ पत्र दिया था उनमें उनकी जन्म तारीख अलग अलग है। तब कोर्ट ने थाने को एफआईआर करने को कहा था, लेकिन पूर्व विधायक हाईकोर्ट चली गईं थी।

वहां उनके वकील ने उनका पक्ष रखा था कि यह मामला एमपी, एमएलए कोर्ट का है। कोर्ट से भी फैसला यही आया था कि अगर परिवादी चाहे तो वह एमपी, एमएलए कोर्ट में आवेदन करे। इसके बाद परिवादी बालचंद शिंदे ने एमपी, एमएलए कोर्ट में आवेदन लगाया।

इसी मामले में अब नेपानगर की पूर्व विधायक सुमित्रा कास्डेकर को नोटिस जारी हुआ है जो खकनार थाने के माध्यम से तामील होगा। परिवादी के अधिवक्ता जहीर उद्दीन का कहना है कि आज ही नोटिस खकनार थाने में तामिल कराया गया है
मालूम हो कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आई हैं सुमित्रा कास्डेकर पहले कांग्रेस से विधायक थीं। हालांकि, साल-2020 में उन्होंने पार्टी से यह कहकर इस्तीफा दे दिया था। उनके काम नहीं हो रहे हैं। सुमित्रा कास्डेकर को बाद में भाजपा ने नेपानगर से ही भाजपा से टिकट दिया और वह चुनाव जीतीं, लेकिन इस बार यहां से पार्टी ने उन्हें टिकट न देकर पूर्व विधायक मंजू दादू को टिकट दिया। अब मंजू दादू नेपानगर से विधायक हैं।

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Mp Mla Court Noticeबुरहानपुर(पॉलिटिकल रिपोर्टर) इंदौर के एमपी-एमएलए कोर्ट ने नेपानगर की पूर्व विधायक सुमित्रा कास्डेकर को एक नोटिस जारी किया है। नोटिस में उन्हें 27 सितंबर को कोर्ट में पेश होकर अपने खिलाफ लगे धोखाधड़ी के आरोपों पर जवाब देने को कहा गया है।

क्या है मामला:

फरियादी बालचंद शिंदे की ओर से दायर शिकायत के अनुसार, सुमित्रा कास्डेकर पर धारा 468, 420 और 471 आईपीसी के तहत धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। शिंदे के वकील जहीर उद्दीन ने बताया कि आज ही कोर्ट का नोटिस थाने में तामील करवा दिया गया है।
नेपानगर की पूर्व विधायक सुमित्रा कास्डेकर धोखाधड़ी के गंभीर आरोपों का सामना कर रही हैं। एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें 27 सितंबर को पेश होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। यह मामला राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है।
जानिए क्या है मामला
– दरअसल बुरहानपुर निवासी बालचंद शिदे नामक एक व्यक्ति ने एक आवेदन बुरहानपुर लोअर कोर्ट में लगाया था जिसमें कहा गया था कि नेपानगर की पूर्व विधायक सुमित्रा कास्डेकर ने इंडियन ऑयल और चुनाव लड़ते समय निर्वाचन आयोग को जो शपथ पत्र दिया था उनमें उनकी जन्म तारीख अलग अलग है। तब कोर्ट ने थाने को एफआईआर करने को कहा था, लेकिन पूर्व विधायक हाईकोर्ट चली गईं थी।

वहां उनके वकील ने उनका पक्ष रखा था कि यह मामला एमपी, एमएलए कोर्ट का है। कोर्ट से भी फैसला यही आया था कि अगर परिवादी चाहे तो वह एमपी, एमएलए कोर्ट में आवेदन करे। इसके बाद परिवादी बालचंद शिंदे ने एमपी, एमएलए कोर्ट में आवेदन लगाया।

इसी मामले में अब नेपानगर की पूर्व विधायक सुमित्रा कास्डेकर को नोटिस जारी हुआ है जो खकनार थाने के माध्यम से तामील होगा। परिवादी के अधिवक्ता जहीर उद्दीन का कहना है कि आज ही नोटिस खकनार थाने में तामिल कराया गया है
मालूम हो कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आई हैं सुमित्रा कास्डेकर पहले कांग्रेस से विधायक थीं। हालांकि, साल-2020 में उन्होंने पार्टी से यह कहकर इस्तीफा दे दिया था। उनके काम नहीं हो रहे हैं। सुमित्रा कास्डेकर को बाद में भाजपा ने नेपानगर से ही भाजपा से टिकट दिया और वह चुनाव जीतीं, लेकिन इस बार यहां से पार्टी ने उन्हें टिकट न देकर पूर्व विधायक मंजू दादू को टिकट दिया। अब मंजू दादू नेपानगर से विधायक हैं।

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क्या है मामला:

फरियादी बालचंद शिंदे की ओर से दायर शिकायत के अनुसार, सुमित्रा कास्डेकर पर धारा 468, 420 और 471 आईपीसी के तहत धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। शिंदे के वकील जहीर उद्दीन ने बताया कि आज ही कोर्ट का नोटिस थाने में तामील करवा दिया गया है।
नेपानगर की पूर्व विधायक सुमित्रा कास्डेकर धोखाधड़ी के गंभीर आरोपों का सामना कर रही हैं। एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें 27 सितंबर को पेश होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। यह मामला राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है।
जानिए क्या है मामला
– दरअसल बुरहानपुर निवासी बालचंद शिदे नामक एक व्यक्ति ने एक आवेदन बुरहानपुर लोअर कोर्ट में लगाया था जिसमें कहा गया था कि नेपानगर की पूर्व विधायक सुमित्रा कास्डेकर ने इंडियन ऑयल और चुनाव लड़ते समय निर्वाचन आयोग को जो शपथ पत्र दिया था उनमें उनकी जन्म तारीख अलग अलग है। तब कोर्ट ने थाने को एफआईआर करने को कहा था, लेकिन पूर्व विधायक हाईकोर्ट चली गईं थी।

वहां उनके वकील ने उनका पक्ष रखा था कि यह मामला एमपी, एमएलए कोर्ट का है। कोर्ट से भी फैसला यही आया था कि अगर परिवादी चाहे तो वह एमपी, एमएलए कोर्ट में आवेदन करे। इसके बाद परिवादी बालचंद शिंदे ने एमपी, एमएलए कोर्ट में आवेदन लगाया।

इसी मामले में अब नेपानगर की पूर्व विधायक सुमित्रा कास्डेकर को नोटिस जारी हुआ है जो खकनार थाने के माध्यम से तामील होगा। परिवादी के अधिवक्ता जहीर उद्दीन का कहना है कि आज ही नोटिस खकनार थाने में तामिल कराया गया है
मालूम हो कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आई हैं सुमित्रा कास्डेकर पहले कांग्रेस से विधायक थीं। हालांकि, साल-2020 में उन्होंने पार्टी से यह कहकर इस्तीफा दे दिया था। उनके काम नहीं हो रहे हैं। सुमित्रा कास्डेकर को बाद में भाजपा ने नेपानगर से ही भाजपा से टिकट दिया और वह चुनाव जीतीं, लेकिन इस बार यहां से पार्टी ने उन्हें टिकट न देकर पूर्व विधायक मंजू दादू को टिकट दिया। अब मंजू दादू नेपानगर से विधायक हैं।

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मामला नेपानगर की पूर्व विधायक सुमित्रा कास्डेकर का

Mp Mla Court Noticeबुरहानपुर(पॉलिटिकल रिपोर्टर) इंदौर के एमपी-एमएलए कोर्ट ने नेपानगर की पूर्व विधायक सुमित्रा कास्डेकर को एक नोटिस जारी किया है। नोटिस में उन्हें 27 सितंबर को कोर्ट में पेश होकर अपने खिलाफ लगे धोखाधड़ी के आरोपों पर जवाब देने को कहा गया है।

क्या है मामला:

फरियादी बालचंद शिंदे की ओर से दायर शिकायत के अनुसार, सुमित्रा कास्डेकर पर धारा 468, 420 और 471 आईपीसी के तहत धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। शिंदे के वकील जहीर उद्दीन ने बताया कि आज ही कोर्ट का नोटिस थाने में तामील करवा दिया गया है।
नेपानगर की पूर्व विधायक सुमित्रा कास्डेकर धोखाधड़ी के गंभीर आरोपों का सामना कर रही हैं। एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें 27 सितंबर को पेश होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। यह मामला राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है।
जानिए क्या है मामला
– दरअसल बुरहानपुर निवासी बालचंद शिदे नामक एक व्यक्ति ने एक आवेदन बुरहानपुर लोअर कोर्ट में लगाया था जिसमें कहा गया था कि नेपानगर की पूर्व विधायक सुमित्रा कास्डेकर ने इंडियन ऑयल और चुनाव लड़ते समय निर्वाचन आयोग को जो शपथ पत्र दिया था उनमें उनकी जन्म तारीख अलग अलग है। तब कोर्ट ने थाने को एफआईआर करने को कहा था, लेकिन पूर्व विधायक हाईकोर्ट चली गईं थी।

वहां उनके वकील ने उनका पक्ष रखा था कि यह मामला एमपी, एमएलए कोर्ट का है। कोर्ट से भी फैसला यही आया था कि अगर परिवादी चाहे तो वह एमपी, एमएलए कोर्ट में आवेदन करे। इसके बाद परिवादी बालचंद शिंदे ने एमपी, एमएलए कोर्ट में आवेदन लगाया।

इसी मामले में अब नेपानगर की पूर्व विधायक सुमित्रा कास्डेकर को नोटिस जारी हुआ है जो खकनार थाने के माध्यम से तामील होगा। परिवादी के अधिवक्ता जहीर उद्दीन का कहना है कि आज ही नोटिस खकनार थाने में तामिल कराया गया है
मालूम हो कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आई हैं सुमित्रा कास्डेकर पहले कांग्रेस से विधायक थीं। हालांकि, साल-2020 में उन्होंने पार्टी से यह कहकर इस्तीफा दे दिया था। उनके काम नहीं हो रहे हैं। सुमित्रा कास्डेकर को बाद में भाजपा ने नेपानगर से ही भाजपा से टिकट दिया और वह चुनाव जीतीं, लेकिन इस बार यहां से पार्टी ने उन्हें टिकट न देकर पूर्व विधायक मंजू दादू को टिकट दिया। अब मंजू दादू नेपानगर से विधायक हैं।

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फरियादी बालचंद शिंदे की ओर से दायर शिकायत के अनुसार, सुमित्रा कास्डेकर पर धारा 468, 420 और 471 आईपीसी के तहत धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। शिंदे के वकील जहीर उद्दीन ने बताया कि आज ही कोर्ट का नोटिस थाने में तामील करवा दिया गया है।
नेपानगर की पूर्व विधायक सुमित्रा कास्डेकर धोखाधड़ी के गंभीर आरोपों का सामना कर रही हैं। एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें 27 सितंबर को पेश होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। यह मामला राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है।
जानिए क्या है मामला
– दरअसल बुरहानपुर निवासी बालचंद शिदे नामक एक व्यक्ति ने एक आवेदन बुरहानपुर लोअर कोर्ट में लगाया था जिसमें कहा गया था कि नेपानगर की पूर्व विधायक सुमित्रा कास्डेकर ने इंडियन ऑयल और चुनाव लड़ते समय निर्वाचन आयोग को जो शपथ पत्र दिया था उनमें उनकी जन्म तारीख अलग अलग है। तब कोर्ट ने थाने को एफआईआर करने को कहा था, लेकिन पूर्व विधायक हाईकोर्ट चली गईं थी।

वहां उनके वकील ने उनका पक्ष रखा था कि यह मामला एमपी, एमएलए कोर्ट का है। कोर्ट से भी फैसला यही आया था कि अगर परिवादी चाहे तो वह एमपी, एमएलए कोर्ट में आवेदन करे। इसके बाद परिवादी बालचंद शिंदे ने एमपी, एमएलए कोर्ट में आवेदन लगाया।

इसी मामले में अब नेपानगर की पूर्व विधायक सुमित्रा कास्डेकर को नोटिस जारी हुआ है जो खकनार थाने के माध्यम से तामील होगा। परिवादी के अधिवक्ता जहीर उद्दीन का कहना है कि आज ही नोटिस खकनार थाने में तामिल कराया गया है
मालूम हो कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आई हैं सुमित्रा कास्डेकर पहले कांग्रेस से विधायक थीं। हालांकि, साल-2020 में उन्होंने पार्टी से यह कहकर इस्तीफा दे दिया था। उनके काम नहीं हो रहे हैं। सुमित्रा कास्डेकर को बाद में भाजपा ने नेपानगर से ही भाजपा से टिकट दिया और वह चुनाव जीतीं, लेकिन इस बार यहां से पार्टी ने उन्हें टिकट न देकर पूर्व विधायक मंजू दादू को टिकट दिया। अब मंजू दादू नेपानगर से विधायक हैं।

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नेपानगर की पूर्व विधायक सुमित्रा कास्डेकर धोखाधड़ी के गंभीर आरोपों का सामना कर रही हैं। एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें 27 सितंबर को पेश होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। यह मामला राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है।
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क्या है मामला:

फरियादी बालचंद शिंदे की ओर से दायर शिकायत के अनुसार, सुमित्रा कास्डेकर पर धारा 468, 420 और 471 आईपीसी के तहत धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। शिंदे के वकील जहीर उद्दीन ने बताया कि आज ही कोर्ट का नोटिस थाने में तामील करवा दिया गया है।
नेपानगर की पूर्व विधायक सुमित्रा कास्डेकर धोखाधड़ी के गंभीर आरोपों का सामना कर रही हैं। एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें 27 सितंबर को पेश होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। यह मामला राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है।
जानिए क्या है मामला
– दरअसल बुरहानपुर निवासी बालचंद शिदे नामक एक व्यक्ति ने एक आवेदन बुरहानपुर लोअर कोर्ट में लगाया था जिसमें कहा गया था कि नेपानगर की पूर्व विधायक सुमित्रा कास्डेकर ने इंडियन ऑयल और चुनाव लड़ते समय निर्वाचन आयोग को जो शपथ पत्र दिया था उनमें उनकी जन्म तारीख अलग अलग है। तब कोर्ट ने थाने को एफआईआर करने को कहा था, लेकिन पूर्व विधायक हाईकोर्ट चली गईं थी।

वहां उनके वकील ने उनका पक्ष रखा था कि यह मामला एमपी, एमएलए कोर्ट का है। कोर्ट से भी फैसला यही आया था कि अगर परिवादी चाहे तो वह एमपी, एमएलए कोर्ट में आवेदन करे। इसके बाद परिवादी बालचंद शिंदे ने एमपी, एमएलए कोर्ट में आवेदन लगाया।

इसी मामले में अब नेपानगर की पूर्व विधायक सुमित्रा कास्डेकर को नोटिस जारी हुआ है जो खकनार थाने के माध्यम से तामील होगा। परिवादी के अधिवक्ता जहीर उद्दीन का कहना है कि आज ही नोटिस खकनार थाने में तामिल कराया गया है
मालूम हो कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आई हैं सुमित्रा कास्डेकर पहले कांग्रेस से विधायक थीं। हालांकि, साल-2020 में उन्होंने पार्टी से यह कहकर इस्तीफा दे दिया था। उनके काम नहीं हो रहे हैं। सुमित्रा कास्डेकर को बाद में भाजपा ने नेपानगर से ही भाजपा से टिकट दिया और वह चुनाव जीतीं, लेकिन इस बार यहां से पार्टी ने उन्हें टिकट न देकर पूर्व विधायक मंजू दादू को टिकट दिया। अब मंजू दादू नेपानगर से विधायक हैं।

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