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Mpcrime:दुष्कर्म के आरोप में दोषी पटवारी को 10 साल की सजा

 

Mpcrime श्योपुर (निप्र) श्योपुर मे महिला से दुष्कर्म करने के मामले आरोपी पटवारी प्रदीप आदिवासी को श्योपुर जिला न्यायालय ने दोषी मानते हुए सजा सुनाई है… श्योपुर जिला न्यायालय के तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश ने महिला से दुष्कर्म की वारदात के आरोपी पटवारी प्रदीप आदिवासी 10 साल की सजा ओर 30 हजार जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है… न्यायालय के आदेश के बाद आरोपी पटवारी को पुलिस ने गिरफ्तार करतें हुए उसे जेल भेज दिया है….. न्यायालय ने करीब 11 महीने पहले हुई इस वारदात मे आरोपी पटवारी को उसके किये की सजा दी है…आरोपी पटवारी प्रदीप आदिवासी श्योपुर तहसील के बगदिया हल्के मे पदस्थ है ओर 08 फरवरी 25 की रात पटवारी प्रदीप आदिवासी गाँव की महिला से योजना मे लाभ दिलाने के बहाने उसके मोबाइल पर आई ओटीपी लेने के बहाने उसके घर मे घुस गया था ओर महिला को अकेली पाकर पटवारी के मन का शैतान जाग गया ओर उसने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया ओर वारदात के बाद आरोपी पटवारी ने पुलिस मे शिकायत करने पर उसे ओर उसके पति को जान से मारने की धमकी देकर भाग गया इधर डरी सहमी महिला ने मजदूरी करके बाहर से लोटे अपनी पति को पटवारी की करतूत बताई जिसके बाद पीड़ित महिला को लेकर उसका पति ढोढर थाने पंहुचा ओर पटवारी प्रदीप आदिवासी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई तो वही महिला से दुष्कर्म मामले मे ढोढर थाना पुलिस ने पटवारी के खिलाफ FIR दर्ज की ओर घटना के बाद फरार पटवारी प्रदीप को गिरफ्तार कर न्यायालय मे पेश. किया ओर जेल भेज दिया तो वही कुछ दिनों बाद पटवारी को जमानत मिल गई ओर करीब 11 महीने की पुलिस की जांच मे मिले सावुतो के बाद श्योपुर न्यायालय ने पटवारी प्रदीप आदिवासी को दोषी मानते हुए दो धाराओ मे सजा सुनाई.. कोर्ट ने महिला से दुष्कर्म मामले मे पटवारी प्रदीप आदिवासी को 10 साल की सजा 20 का जुर्माना लगाते के साथ साथ घर मे जबरन घुसने की धाराओं मे 6 महीने की सजा के साथ 10 हजार के जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है…

 

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Mpcrime श्योपुर (निप्र) श्योपुर मे महिला से दुष्कर्म करने के मामले आरोपी पटवारी प्रदीप आदिवासी को श्योपुर जिला न्यायालय ने दोषी मानते हुए सजा सुनाई है… श्योपुर जिला न्यायालय के तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश ने महिला से दुष्कर्म की वारदात के आरोपी पटवारी प्रदीप आदिवासी 10 साल की सजा ओर 30 हजार जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है… न्यायालय के आदेश के बाद आरोपी पटवारी को पुलिस ने गिरफ्तार करतें हुए उसे जेल भेज दिया है….. न्यायालय ने करीब 11 महीने पहले हुई इस वारदात मे आरोपी पटवारी को उसके किये की सजा दी है…आरोपी पटवारी प्रदीप आदिवासी श्योपुर तहसील के बगदिया हल्के मे पदस्थ है ओर 08 फरवरी 25 की रात पटवारी प्रदीप आदिवासी गाँव की महिला से योजना मे लाभ दिलाने के बहाने उसके मोबाइल पर आई ओटीपी लेने के बहाने उसके घर मे घुस गया था ओर महिला को अकेली पाकर पटवारी के मन का शैतान जाग गया ओर उसने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया ओर वारदात के बाद आरोपी पटवारी ने पुलिस मे शिकायत करने पर उसे ओर उसके पति को जान से मारने की धमकी देकर भाग गया इधर डरी सहमी महिला ने मजदूरी करके बाहर से लोटे अपनी पति को पटवारी की करतूत बताई जिसके बाद पीड़ित महिला को लेकर उसका पति ढोढर थाने पंहुचा ओर पटवारी प्रदीप आदिवासी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई तो वही महिला से दुष्कर्म मामले मे ढोढर थाना पुलिस ने पटवारी के खिलाफ FIR दर्ज की ओर घटना के बाद फरार पटवारी प्रदीप को गिरफ्तार कर न्यायालय मे पेश. किया ओर जेल भेज दिया तो वही कुछ दिनों बाद पटवारी को जमानत मिल गई ओर करीब 11 महीने की पुलिस की जांच मे मिले सावुतो के बाद श्योपुर न्यायालय ने पटवारी प्रदीप आदिवासी को दोषी मानते हुए दो धाराओ मे सजा सुनाई.. कोर्ट ने महिला से दुष्कर्म मामले मे पटवारी प्रदीप आदिवासी को 10 साल की सजा 20 का जुर्माना लगाते के साथ साथ घर मे जबरन घुसने की धाराओं मे 6 महीने की सजा के साथ 10 हजार के जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है…

 

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