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Burhanpur Shopping Festivalबुरहानपुर शॉपिंग फेस्टिवल पर सवाल: स्टॉल के नाम पर ₹6 हजार की वसूली, सुरक्षा अनुमतियों को लेकर उठे सवाल

 

Burhanpur Shopping Festivalबुरहानपुर। दिवाली के अवसर पर शहर में आयोजित होने जा रहे शॉपिंग फेस्टिवल को लेकर सुरक्षा व्यवस्थाओं और आवश्यक अनुमतियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। महिलाओं को व्यापार और अपने उत्पादों के प्रदर्शन के लिए मंच देने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही इस प्रदर्शनी में प्रति स्टॉल 6 हजार रुपए शुल्क बताए जाने की जानकारी सामने आई है। वहीं, आयोजन से पहले अग्निशमन विभाग की एनओसी और खाद्य सुरक्षा संबंधी लाइसेंस को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं होने से व्यवस्थाओं पर सवाल उठ रहे हैं।

जानकारी के अनुसार, शहर के मंगल मिलाप मंगल परिसर मोहम्मदपुरा में 24 और 25 अक्टूबर को शॉपिंग फेस्टिवल आयोजित किया जाना है। इसमें ब्रांडेड कपड़ों, प्रीमियम उत्पादों, फूड जोन और बच्चों के लिए प्ले जोन सहित विभिन्न आकर्षण रखे जाने की बात कही गई है। प्रदर्शनी में करीब 80 स्टॉल लगाए जाने की जानकारी सामने आई है। ऐसे में आयोजन स्थल पर बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही होने की संभावना है।

महिलाओं को मंच देने के नाम पर स्टॉल शुल्क

आयोजन से जुड़ी जानकारी लेने पर शॉपिंग फेस्टिवल में एक व्यापारी के रूप में संपर्क करने पर प्रति स्टॉल 6 हजार रुपए शुल्क बताया गया। वहीं, जब मीडिया ने आयोजक मेहूल जैन संपर्क किया गया तो उन्होने कहा कि प्रदर्शनी का उद्देश्य शहर की महिलाओं को मंच प्रदान करना है। उन्होंने यह भी कहा कि आयोजन की विधिवत अनुमति ली जाती है।

हालांकि, आयोजन से पहले अग्निशमन सुरक्षा और खाद्य सामग्री बेचने वाले स्टॉलों के लिए जरूरी अनुमतियों की स्थिति स्पष्ट होना आवश्यक है। स्टॉल संचालकों से शुल्क लेने के साथ ही आयोजकों की जिम्मेदारी है कि आयोजन स्थल पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम हों और लागू नियमों का पालन किया जाए।

फूड जोन में खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन जरूरी

प्रदर्शनी में खाने-पीने के स्टॉल लगाए जाने की जानकारी है। ऐसे में खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वाले कारोबारियों के लिए लागू खाद्य सुरक्षा नियमों और आवश्यक पंजीयन या लाइसेंस का पालन महत्वपूर्ण है। इससे लोगों को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने में मदद मिलती है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी कमलेश डाबर ने कहा कि यदि आयोजन में फूड स्टॉल लगाए जा रहे हैं, तो नियमानुसार लाइसेंस लेना अनिवार्य है। उन्होंने मामले की जांच करने की बात कही है।

आग से बचाव के इंतजामों पर भी नजर

त्योहारी सीजन में बाजारों और प्रदर्शनियों में लोगों की भीड़ बढ़ जाती है। ऐसे में आग से बचाव के उपकरण, आपातकालीन निकास, बिजली की सुरक्षित व्यवस्था और जरूरत के अनुसार अग्निशमन विभाग की अनुमति जैसे पहलू महत्वपूर्ण हो जाते हैं। विशेषकर फूड स्टॉल पर गैस या अन्य गर्म उपकरणों का इस्तेमाल होने की स्थिति में सुरक्षा मानकों की अनदेखी गंभीर जोखिम पैदा कर सकती है।

अब सवाल यह है कि आयोजन शुरू होने से पहले संबंधित विभाग आवश्यक अनुमतियों और सुरक्षा व्यवस्थाओं की जांच करेंगे या नहीं। महिलाओं को व्यावसायिक अवसर उपलब्ध कराना सकारात्मक पहल है, लेकिन इसके साथ आगंतुकों, स्टॉल संचालकों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी उतना ही जरूरी है।

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