Friday, June 26, 2026
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Impact :बुरहानपुर बिजनेस न्यूज का बडा असर, बहुमंजिला भवन की प्लाट के रूप मे रजिस्ट्री कराने वाले क्रेता से डेढ लाख वसूली का नोटिस जारी

Impact बुरहानपुर(ईशल इंडिया न्यूज IIN) बुरहानपुर बिजनेस न्यूज की खबर का बडा असर हुआ है पिछले अंक में हमने खबर प्रकाशित की थी कि बहुमंजिला भवन की खुले प्लॉट के रूप में रजिस्ट्री कर दी गई मामले की शिकायत और इस खबर को प्रकाशित करने के बाद पंजीयन विभाग हरकत में आया बहुमंजिला भवन की खुले प्लॉट के रूप में रजिस्ट्री किए जाने के मामले की शिकायत सही पाते हुए पंजीयन विभाग ने क्रेता को डेढ लाख रूपए राशी सरकारी खजाने में भुगतान करने के निर्देश दिए है साथ ही इस संपत्ति की रजिस्ट्री करने वाले सर्विस प्रोवाईडर को भी पंजीयन विभाग ने नोटिस जारी कर समझाईश दी है कि भविष्य संपत्ति की रजिस्ट्री प्रस्तुत करने के पहले मौके का सत्यापन करें
30 दिन के भीतर करना होगा भुगतान
जिला पंजीयक पीपीएस तोमर ने बताया मामले के संज्ञान में आने के बाद इसकी जांच कराई गई जांच में शिकायत सही पाए जाने पर क्रेता को लगभग डेढ लाख रूपए की राशी सरकारी खजाने में भरने का नोटिस दिया गया है जानकारों के अनुसार इस तरह के मामले में संबंधित की विभाग व्दारा रजिस्ट्री जप्त कर ली जाती है राशी का भुगतान होने के बाद संपत्ति की रजिस्ट्री दी जाती है
सर्विस प्रोवाइडर को नोटिस
इस मामले में शिकायतकर्ता ने सर्विस प्रोवाईडर की भी लापरवाही की शिकायत की थी इस पर पंजीयन विभाग ने सर्विस प्रोवाईडर को भी नोटिस देकर उसे समझाईश दी है और भविष्य इस तरह की गलती नहीं करने की हिदायत दी है

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30 दिन के भीतर करना होगा भुगतान
जिला पंजीयक पीपीएस तोमर ने बताया मामले के संज्ञान में आने के बाद इसकी जांच कराई गई जांच में शिकायत सही पाए जाने पर क्रेता को लगभग डेढ लाख रूपए की राशी सरकारी खजाने में भरने का नोटिस दिया गया है जानकारों के अनुसार इस तरह के मामले में संबंधित की विभाग व्दारा रजिस्ट्री जप्त कर ली जाती है राशी का भुगतान होने के बाद संपत्ति की रजिस्ट्री दी जाती है
सर्विस प्रोवाइडर को नोटिस
इस मामले में शिकायतकर्ता ने सर्विस प्रोवाईडर की भी लापरवाही की शिकायत की थी इस पर पंजीयन विभाग ने सर्विस प्रोवाईडर को भी नोटिस देकर उसे समझाईश दी है और भविष्य इस तरह की गलती नहीं करने की हिदायत दी है

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30 दिन के भीतर करना होगा भुगतान
जिला पंजीयक पीपीएस तोमर ने बताया मामले के संज्ञान में आने के बाद इसकी जांच कराई गई जांच में शिकायत सही पाए जाने पर क्रेता को लगभग डेढ लाख रूपए की राशी सरकारी खजाने में भरने का नोटिस दिया गया है जानकारों के अनुसार इस तरह के मामले में संबंधित की विभाग व्दारा रजिस्ट्री जप्त कर ली जाती है राशी का भुगतान होने के बाद संपत्ति की रजिस्ट्री दी जाती है
सर्विस प्रोवाइडर को नोटिस
इस मामले में शिकायतकर्ता ने सर्विस प्रोवाईडर की भी लापरवाही की शिकायत की थी इस पर पंजीयन विभाग ने सर्विस प्रोवाईडर को भी नोटिस देकर उसे समझाईश दी है और भविष्य इस तरह की गलती नहीं करने की हिदायत दी है

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30 दिन के भीतर करना होगा भुगतान
जिला पंजीयक पीपीएस तोमर ने बताया मामले के संज्ञान में आने के बाद इसकी जांच कराई गई जांच में शिकायत सही पाए जाने पर क्रेता को लगभग डेढ लाख रूपए की राशी सरकारी खजाने में भरने का नोटिस दिया गया है जानकारों के अनुसार इस तरह के मामले में संबंधित की विभाग व्दारा रजिस्ट्री जप्त कर ली जाती है राशी का भुगतान होने के बाद संपत्ति की रजिस्ट्री दी जाती है
सर्विस प्रोवाइडर को नोटिस
इस मामले में शिकायतकर्ता ने सर्विस प्रोवाईडर की भी लापरवाही की शिकायत की थी इस पर पंजीयन विभाग ने सर्विस प्रोवाईडर को भी नोटिस देकर उसे समझाईश दी है और भविष्य इस तरह की गलती नहीं करने की हिदायत दी है

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30 दिन के भीतर करना होगा भुगतान
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सर्विस प्रोवाइडर को नोटिस
इस मामले में शिकायतकर्ता ने सर्विस प्रोवाईडर की भी लापरवाही की शिकायत की थी इस पर पंजीयन विभाग ने सर्विस प्रोवाईडर को भी नोटिस देकर उसे समझाईश दी है और भविष्य इस तरह की गलती नहीं करने की हिदायत दी है

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