court news:प्रकरण में पैरवीकर्ता जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री कैलाशनाथ गौतम द्वारा अभियोजित महत्वपूर्ण बहुचर्चित एवं चिन्हित प्रकरण में मा. प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्री तपेश कुमार दुबे के न्यायालय द्वारा आरोपीगण- 1- रेसला पिता भाऊलाल उर्फ भावला उम्र 50 वर्ष, निवासी अम्बां चौकी धुलकोट जिला बुरहानपुर को धारा 302 भा.दं. सं. के अन्तगर्त आजीवन सश्रम कारावास और कुल 100 रूपयें के अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।
जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री कैलाशनाथ गौतम ने बताया कि,घटना दिनांक व समय 22-02-2021 के रात 08:00 बजे के बाद घटनास्थल छोगालाल का खेत ग्राम मलगांव फाल्या- आम्बा, फरियादी का नाम रामदास पिता भाटिया ने बताया कि उसके काका मृतक राजु पिता गेंदालाल का घर नहीं है मृतक राजु कभी उसके तथा उसके रिश्तेदारों के घर पर कुछ दिन रहता है दिनांक 22-02-2021 को ग्राम अम्बा मलगावं फाल्या में शादी थी तो उसका काका भी वहां आया था उसके बाद लेकिन शादी के बाद उसके काका राजु कहीं दिखाई नहीं दिये तथा उसके काका के लड़के ने बातया की किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसके काका को मार डाला जिसकी रिपोर्ट पुलिस थाना निम्बोला में दर्ज की गयी । पुलिस थाना निम्बोला द्वारा विवेचना की गयी थी उसमें पाया गया की शादी वाले दिन मृतक राजु व रेसला साथ शराब पी रहे थे तथा उन्होंने साथ मे खाना भी खाया उसके पश्चात मृतक राजु व रेसला के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा व विवाद हुआ तथा वह दोनो झगड़ते हुये नाले के तरफ चले गये जहां पर आरोपी रेसला ने मृतक राजु को पत्थ़र से सीर मे मारा जिससे उसे गंभीर चोट आने से उसकी मृत्यु हो गयी। पुलिस थाना निम्बोला में आरोपी के विरूद्ध धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना उपरान्त मा. न्याीयालय के समक्ष आरोपीगण के विरूद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुित किया था ।